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राज्यसभा चुनाव के लिए फिर नामांकन दाखिल करेंगे विदेश मंत्री जयशंकर, जानें कब खत्म हो रहा कार्यकाल

नई दिल्ली: केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर सोमवार (10 जुलाई) को गुजरात राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे. कुल 10 राज्यसभा सीटों पर इसी महीने चुनाव होना है, जिसमें गुजरात की तीन सीटें शामिल हैं. इनमें से एक सीट के लिए जयशंकर कल दोपहर 12 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे. अगस्त में उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है.

जयशंकर के अलावा, गुजरात से राज्यसभा सांसद दिनेश जेमलभाई अनावडीया और लोखंडवाला जुगल सिंह का भी कार्यकाल 18 अगस्त को खत्म हो रहा है. उधर, कांग्रेस ने गुजरात राज्यसभा चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है. कांग्रेस ने कहा कि वह इस बार चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी क्योंकि राज्य विधानसभा में उसके पास ज्यादा सीटें नहीं हैं. गुजरात में कांग्रेस अध्यक्ष मनीष दोषी ने बताया कि पार्टी ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में अच्छे आंकड़े हासिल नहीं किए हैं इसलिए इस बार फैसला लिया है कि आने वाले राज्यसभा चुनाव में पार्टी हिस्सा नहीं लेगी.

इन राज्यों में होना है राज्यसभा चुनाव
देश के तीन राज्यों की कुल 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है. जिन राज्यों में चुनाव होना है, उनमें गुजरात, गोवा और पश्चिम बंगाल शामिल है. पश्चिम बंगाल की 6, गोवा की 1 और गुजरात की तीन राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होगा. गोवा में विनय तेंदुलकर का कार्यकाल 28 जुलाई को खत्म हो रहा है. वहीं, डेरेक ओ ब्रायन, डोला सेन, सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रे, प्रदीप भट्टाचार्य और शांता छेत्री का कार्यकाल 18 अगस्त को समाप्त हो जाएगा.


राज्यसभा चुनाव में शामिल होने के लिए उम्मीदवार 13 जुलाई तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं और अगर कोई अपना नाम वापस लेना चाहता है तो उसके पास 17 जुलाई तक का समय होगा. वहीं. चुनाव के लिए 6 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया गया था. इसके बाद 24 जुलाई को मतदान होगा और इसी दिन मतगणना भी हो जाएगी.

राज्यसभा चुनाव में कौन करता है वोटिंग
राज्यसभा सदस्य चुनने के लिए राज्यों की विधानसभा के सदस्य वोट करते हैं लेकिन विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते हैं. नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवार के पास 10 सदस्यों की सहमति होना भी जरूरी है. राज्यसभा चुनाव की वोटिंग का फॉर्मुला राज्यों से जुड़ा होता है. किसी राज्य की जितनी राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है, उसमें 1 जोड़कर उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों से भाग दिया जाता है. इसके बाद जो संख्या आती है, उसमें फिर 1 जोड़ दिया जाता है. इसके बाद जो संख्या आएगी, उम्मीदवार को जीत के लिए उतने वोटों की जरूरत होगी.

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