- ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण, डुप्लीकेट, पता परिवर्तन की व्यवस्था हुई आनलाइन
भोपाल। परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण, डुप्लीकेट, पता परिवर्तन की व्यवस्था चार जिलों में सोमवार से आनलाइन कर दी है। विदिशा, खरगोन, अलीराजपुर, बुरहानपुर जिले के रहवासियों को इन तीन सेवाओं के लिए आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे ही आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने इन सेवाओं को पायलट प्रोजेक्ट के तहत आगर मालवा से आनलाइन किया था, जो सफल रहा। इसके चलते धीरे-धीरे प्रदेश में आनलाइन सेवाओं को विस्तार दिया जाएगा। परिवहन विभाग ने एनआइसी (नेशनल इनफोरमेटिक सेंटर) की सेवाओं को स्वीकार लिया है।
आम लोगों से जुड़ी हर सेवा को आनलाइन किया जा रहा है, जिससे लोगों को कार्यालय आने की जरूरत न पड़े। आम आदमी को ड्राइविंग लाइसेंस की अधिक जरूरत है। सबसे पहले इसी सेवा को आनलाइन किया जा रहा है। लर्निंग लाइसेंस अब आप घर बैठे ही बनवा सकते हैं। आनलाइन लाइसेंस नवीनीकरण, डुप्लीकेट व पता परिवर्तन सेवा शेष रह गई थी। इनको भी आनलाइन करना शुरू दिया है। परिवहन विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.परिवहन.जीओवी.इन पर लागिन कर नवीनीकरण, डुप्लीकेट, पता परिवर्तन कर सकते हैं। यह सेवाएं आधार से लिंक हैं। इन सेवाओं के तहत आवेदन करने के लिए आधार जरूरी है।
लाइसेंस 20 साल बाद कराना होता है नवीनीकरण
जब कोई व्यक्ति पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है तो उसकी वैधता 20 साल रहती है। लाइसेंस के कार्ड पर वैधता की तारीख लिखी रहती है। 20 साल बाद लाइसेंस नवीनीकरण की जरूरत पड़ती है। उसके हर पांच साल बाद उसे नवीनीकरण कराना होता है। लाइसेंस गुम हो जाए या फिर कार्ड खराब हो जाए तो डुप्लीकेट की जरूरत पड़ती है। पता बदल जाने के बाद नए पता अंकित कराना होता है। लाइसेंस नवीनीकरण में मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। परिवहन विभाग ने फिलहाल मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए दो विकल्प दिए हैं। रिन्यूअल कराने वाला व्यक्ति डाक्टर से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट ला सकता है। स्कैन कर उसे आनलाइन अपलोड कर लाइसेंस रिन्यूअल का आवेदन कर सकता है या फिर भौतिक रूप से उपस्थित होकर फार्म के साथ सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं।