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‘अरे बहन, किस बात का जश्न…?’ सीमा हैदर की उम्मीदों पर सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने फेरा पानी

नई दिल्ली: शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तानी नागिरक सीमा हैदर और अफ्रीकी-अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन पर तंज कसा है. दरअसल इन दोनों ने भारत में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) लागू किए जाने पर खुशी जताई थी. इस पर चतुर्वेदी ने हैरानी जताई कि आखिर सीमा हैदर किस बात का जश्न मना रही है, जबकि वह पाकिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यक समूह से नहीं आती और उसे इस नए नागरिकता कानून से कोई फायदा नहीं मिलने वाला.

सचिन मीणा के प्‍यार में पाकिस्‍तान से अवैध रूप से भारत आई सीमा हैदर ने सोमवार शाम सीएए लागू होने पर खुशी जताते हुए पटाखे फोड़ थे. उसने मीडिया से बातचीत में कहा था, ‘मोदी जी ने आज नागरिकता कानून लागू किया है. इसके लिए मैं मोदी जी की जिंदगी भर कर्जदार रहूंगी. इस कानून के चलते हमारी नागरिकता की अड़चनें भी जल्‍द दूर हो जाएंगी.’

उधर अमेरिकी अभिनेत्री-गायिका मैरी मिलबेन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके ‘दयालु नेतृत्व’ के लिए धन्यवाद देते हुए सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू करने पर सराहना करते हुए इसे ‘लोकतंत्र का सच्चा कार्य और शांति का मार्ग’ बताया. मिलबेन ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ‘एक्स’ पर शेयर एक पोस्ट में कहा, ‘यह शांति की ओर एक मार्ग है. यह लोकतंत्र का सच्चा काम है.’


प्रियंका चतुर्वेदी ने सीमा हैदर को बताई CAA की सच्चाई
इन दोनों की तरफ से CAA को लेकर इस तरह खुशी जताए जाने पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तंज कसा है. उन्होंने एक्स पर लिखा, ‘ओके… लेकिन वह असल में किस बात का जश्न मना रही? चूंकि न तो वह दिसबंर 2014 से पहले भारत आई है और न ही वह पाकिस्तान की प्रताड़ित अल्पसंख्यक है.’ वहीं मैरी मिलबेन पर तंज कसते हुए चतुर्वेदी ने लिखा, ‘और, अमेरिकी नागरिक, बहन मिलबेन अमेरिका में जश्न मना रही हैं. गजब!’

बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिमों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी. सीएए के तहत इन देशों से आए हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान शामिल है.

संसद के दोनों सदनों से सीएए 11 दिसंबर, 2019 में पारित किया गया था. इसके एक दिन बाद राष्ट्रपति की ओर से इसे मंजूरी दे दी गई थी. यह कानून उन लोगों पर लागू होगा, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे.

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