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जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट मामले में चारों आरोपियों को बरी कर दिया हाईकोर्ट ने


जयपुर । जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट मामले में (In Jaipur Serial Bomb Blast Case) बुधवार को हाईकोर्ट (High Court) ने चारों आरोपियों (All the Four Accused) को बरी कर दिया (Acquitted) । जस्टिस पंकज भंडारी और समीर जैन की खंडपीठ ने जांच अधिकारी को लीगल जानकारी नहीं होने का हवाला देकर बुधवार को चारों आरोपियों को बरी कर दिया। इससे पहले पहले चारों आरोपियों को ट्रायल कोर्ट ने एक आरोपी को फांसी की और 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी थी। इसके बाद चारों आरोपियों ने फांसी की सजा को खत्म करने की अपील भी थी। 48 दिनों से इस पूरे केस पर सुनवाई चल रही थी।


खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जांच अधिकारी को लीगल जानकारी नहीं है। इसलिए जांच अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए डीजीपी को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मुख्य सचिव को भी जांच करने वाले अफसरों की जांच कराने को कहा है। आरोपियों के वकील सैयद सदत अली ने बताया कि हाईकोर्ट ने एटीएस की पूरी थ्योरी को गलत बताया है। इसलिए आरोपियों को बरी किया गया है।

कोर्ट का फैसला आने के बाद पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर हमला बोला है। पूनिया ने कहा है कि 13 मई 2008 को शांतिपूर्ण शहर जयपुर में बम धमाके हुए, जिसमें 71 लोगों की मौत हो गई थी। कालांतर में दिसम्बर 2019 में इन्ही में से एक आरोपी को फांसी की और 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

आज राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। उनका बरी होना इतने बड़े अपराध पर यह राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार की पैरवी पर शंका पैदा करता है। जिस तरीके से एटीएस ने सबूत पेश किये और न्यायालय ने जिस तरिके से कहा इस मामले में पैरवी ठीक तरिके से नहीं हुई। सबूत ठीक तरीके से सामने नहीं आये। मुझे लगता है कि यह भी राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की तुष्टिकरण की पराकाष्टा है।

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