इंदौर न्यूज़ (Indore News)

हाउसिंग बोर्ड ने ही कर डाली मुनाफाखोरी, अधिक वसूल की गई राशि अब ब्याज सहित करना पड़ेगी वापस

  • मामला राऊ स्थित कामायनी नगर में बेचे मकानों का, केन्द्रीय अप्रत्यक्षकर व सीमा शुल्क बोर्ड ने जारी किया आदेश

इंदौर। अभी तक तो निजी कालोनाइजरों-बिल्डरों द्वारा ही अधिक वसूली करने की खबरें आती थी, मगर अब हाउसिंग बोर्ड भी उसमें शामिल हो गया है। राऊ में उसकी कालोनी कामायनी नगर में जो मकान बनाए उसमें वस्तु एवं सेवा कर की राशि अधिक दर से खरीददारों से वसूल की गई। जब इसकी शिकायत मुनाफाखोरीरोधी महानिदेशालय नई दिल्ली को की गई तो केन्द्रीय अप्रत्यक्षकर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने अभी एक आदेश जारी कर हाउसिंग बोर्ड को निर्देश दिए कि वह अधिक दर से वस्तु एवं सेवा कर की जो वसूली की है उसे ब्याज सहित वापस लौटाए। यह आदेश प्राधिकरण सहित अन्य विभागों के लिए भी उदाहरण बनेगा। साथ ही निजी कालोनाइजर-बिल्डरों पर भी लागू होगा।


राज्यकर, उपायुक्त, वाणिज्यक कर ग्वालियर वृत एक से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश हाऊसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड भोपाल (इन्दौर डिवीजन) द्वारा कामायनी नगर, राऊ, इन्दौर स्थित योजना के अंतर्गत 31 जनवरी 2018 से 26 फरवरी 2019 तक निर्माण किये गये भवनों का विक्रय किया गया है। मध्यप्रदेश हाऊसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड भोपाल (इन्दौर डिवीजन) द्वारा बिक्रीत भवनों पर अधिक दर से वस्तु एवं सेवाकर संग्रहण के विरूद्ध मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय, (केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड) राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम-2017 के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 78 /2022 में दिनांक 30 सितम्बर 2022 को निर्णय पारित किया गया है। जिसमें ऐसे हितग्राही, जिनके द्वारा 31 जनवरी 2018 से 26 फरवरी 2019 तक की अवधि में क्रय किये गये भवनों पर अधिक दर से वस्तु एवं सेवाकर का भुगतान किया गया है, को अधिक दर से चुकाय गये वस्तु एवं सेवाकर का लाभ ब्याज सहित प्रदाय किया जाना है। निर्णय की विस्तृत जानकारी मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय (केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड), राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय, दूसरी मंजिल, भाई वीरसिंह साहित्य सदन, गोल मार्केट, नई दिल्ली की अधिकारिक वेबसाईट पर उपलब्ध है।

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