इंदौर: विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मनोज कुमार तिवारी की कोर्ट ने पत्नी के हत्यारे अभियुक्त गोविन्द उर्फ अंतिम नामदेव, उम्र 37 वर्ष निवासी 642 अशोकनगर, इंदौर को धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास एवं 10000 रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया. उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जघन्य एवं चिन्हित प्रकरण की सूची मे रखा गया था. जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी आनंद ने रिपोर्ट लेखबद्ध करवायी कि वह टेलरिंग का काम करता है, उसने अपने मकान 642 अशोकनगर जिला इंदौर की प्रथम मंजिल पर गोविन्द उर्फ अंतिम तथा उसकी पत्नी प्राची को तीन माह पूर्व किराये पर दिया था.
गोविन्द एवं उसकी पत्नि के बीच अक्सर झगडा होता रहता था। घटना दिनांक 12.07.2017 के रात करीब 02.00 बजे गोविंद की पत्नी प्राची की आवाज जोर जोर से आई तो फरियादी आनंद दौडकर ऊपर की मंजिल पर गया और खिड़की मे से झाककर देखा तो गोविन्द अपनी पत्नी प्राची के ऊपर बैठा था, तथा चाकू से उसके शरीर पर कई वार कर रहा था. वह जोर से चिल्लाया तो आरोपी गोविन्द दरवाजा खोलकर वहाँ से भाग गया। इस हमले में प्राची की मौत हो गई. एरोड्रम पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर बाद में आरोपी को गिरफ्तार किया था. प्रकरण में अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी के नेतृत्व में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी आरती भदौरिया द्वारा की गई।
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