इंदौर। एसिड अटैक के एक केस में फरियादी ही कोर्ट में अपने बयान से पलट गया। साक्ष्यों के अभाव में अपर सत्र न्यायाधीश विनोदकुमार शर्मा की कोर्ट ने आरोपी सोनू उर्फ सुमन दलाई निवासी मिदनापुर पश्चिम बंगाल को दोषमुक्त करार दिया। अभियोजन कहानी के मुताबिक 23 अप्रैल 2024 की रात करीब सवा दस बजे कमाठीपुरा में रहने वाले असित मंडल पर किसी ने एसिड अटैक कर दिया था, जब वह घर लौट रहा था। इससे उसका चेहरा, सीना आदि झुलस गए थे।
पुलिस ने मामले में सोनू को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया था और विवेचना के बाद चालान कोर्ट में पेश किया। ट्रायल के दौरान यह बात सामने आई कि जब एफआईआर दर्ज कराई गई थी, उस समय फरियादी ने अज्ञात आरोपी द्वारा एसिड फेंके जाने की बात कही थी। वह इलाज के लिए अस्पताल गया, तब भी उसने अज्ञात आरोपी द्वारा उक्त घटना किए जाने की बात कही, लेकिन पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह सराफा में एक ज्वेलर्स के यहां आभूषण बनाने का काम करता है। वहीं उसके साथ काम करने वाले उक्त आरोपी ने उस पर रंजिश के चलते यह घटना की। बाद में कोर्ट में चली ट्रायल के दौरान वह पुलिस को दिए बयान से पलट गया और आरोपी द्वारा यह घटना किए जाने की बात से इनकार कर दिया। पुलिस कोई पुख्ता परिस्थितिजनक साक्ष्य अथवा गवाह पेश नहीं कर पाई, जिसके चलते कोर्ट ने उसे उक्त आरोप से बरी कर दिया।
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