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 रिश्वतखोरी मामले में शिवपुरी के पूर्व अपर कलेक्टर को पांच साल की Jail

शिवपुरी। शिवपुरी (Shivpuri) जिले में पदस्थ रहे अपर कलेक्टर जेडयू शेख (Collector ZU Sheikh) सहित खनिज बाबू रामगोपाल राठौर को रिश्वतखोरी के एक मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने सजा सुनाई है। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधाकिशन मालवीय ने यह सजा सुनाई है। वर्ष 2015 में 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए ग्वालियर लोकायुक्त (Lokayukta) ने तत्कालीन एडीएम जेडयू शेख और उनके बाबू रामगोपाल राठौर खनिज से जुड़ी एक फाइल को पूरा करने के एवज में 10 हजार की रिश्वत के आरोप में पकड़ा था। इसके बाद दोनों आरोपितों के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने मामला कोर्ट में पेश किया और यहां से न्यायालय ने उन्हें सजा सुनाई है। 



प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधाकिशन मालवीय ने आरोपित तत्कालीन एडीएम (SDM) जेडयू शेख को पांच साल की सजा सुनाई है और बाबू रामगोपाल राठौर को चार साल की सजा सुनाई है। दोनों पर ही कोर्ट ने सात-सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वर्तमान में जेडयू शेख भोपाल में पदस्थ थे। न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद आरोप जेडयू शेख को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और जेल भेज दिया। एजेंसी

 

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