विदेश

ईशनिंदा के आरोप में पाकिस्तानी अल्‍पसंख्‍यक शिक्षक को उम्रकैद, 50 हजार रूपये का जुर्माना भी

कराची। पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत (Pakistan’s southern Sindh province) इलाके में ईशनिंदा (Blasphemy) के आरोप में एक स्थानीय कोर्ट ने मंगलवार को एक हिंदू शिक्षक को उम्रकैद की सजा (Hindu teacher sentenced to life imprisonment) सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना (50 thousand rupees fine) भी लगाया. आरोपी शिक्षक नौतन लाल पिछले 2 साल से जेल (Jail) में बंद थे. इस दौरान उनकी जमानत की अर्जी 2 बार खारिज हुई.
एजेंसी के मुताबिक नौतन लाल (Nautan Lal) को सितंबर 2019 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक छात्र ने आरोप लगाया था कि हिंदू शिक्षक ने पैगंबर के खिलाफ ईशनिंदा की.



एजेंसी के मुताबिक, छात्र ने दावा किया था कि नौतन लाल सरकारी डिग्री कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाते हैं. एक दिन उन्होंने क्लास में आकर ईशनिंदा की. इसके बाद जमात-ए-अहले सुन्नत पार्टी के एक नेता और स्थानीय मौलवी मुफ्ती अब्दुल करीम सईदी ने ईशनिंदा अधिनियम के तहत नौतन लाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
जैसे ही ईशनिंदा का मामला सामने आया वैसे ही इलाके में विरोध शुरू हो गया. हिंसक भीड़ ने सबसे पहले सचो सतराम धाम मंदिर पर हमला किया. साथ ही घोटकी में कुछ मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया. सचो सतराम मंदिर के संरक्षक जय कुमार ने कहा कि करीब 50 नकाबपोश लोगों ने मंदिर पर हमला किया था. लेकिन बाद में करीब 500 मुस्लिम आए और पूरी रात मंदिर की रखवाली की.

Share:

Next Post

Supreme Court का अहम फैसला, दहेज उत्पीड़न के मामले में रिश्तेदारों को राहत

Wed Feb 9 , 2022
नई दिल्‍ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि पत्नी (wife) द्वारा दहेज उत्पीड़न (Dowry Harassment) के सामान्य और सर्वव्यापी आरोपों ( General-All-Encompassing Allegations) के आधार पर पति के रिश्तेदारों (Relatives Husband) को मुकदमे से गुजरने (Trial) के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि इससे […]