आचंलिक

खनिज अफसर का रेत माफियाओं पर जोर नहीं

  • सांठगांठ से चल रहा करोड़ों का खेल
  • चौथ वसूली चाहिए वरना धरपकड़ जुर्माना भी, खनिज विभाग बना भ्रष्टाचार का अड्डा

गुना। खनिज विभाग में चौथ वसूली भ्रष्टाचार का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है लगातार जिलेभर के नदी नालों से रेत बजरी निकालकर महंगे दामों में बाजारों में बेची जा रही है खनिज अफसर का खनिज माफियाओं पर जोर नहीं चलता क्योंकि वह हर महीने मासिक बंदी एक विशेष दलाल के माध्यम से अफसर के पास भेजते हैं जिसके चलते उन्हें अवैध खनन उत्खनन परिवहन करने की मौन स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बताया जाता है कि इस लाखों-करोड़ों के खनिज के खेल में अनेकों जगह बंदरबांट होता है। सरकारी जमीनों, वनभूमि व नदी नालों का सीना छलनी कर माफिया लाखों करोड़ों रुपए डकार रहे हैं वहीं अफसर भी अपनी तिजोरियां भरने में लगे हुए हैं कार्यवाही के नाम पर गरीब मजदूर वर्ग व कृषक लोगों के ट्रैक्टर ट्राली पकड़कर उन्हें जप्त कर लिया जाता है और महीनों बाद उन पर जुर्माना कर छोड़ दिया जाता है। बड़े-बड़े ठेकेदारों व क्रेशर संचालक व खदान मालिकों पर खनिज विभाग व प्रशासन की कोई भी बड़ी कार्यवाही देखने को नहीं मिलती अगर कोई मामला उजागर भी होता है तो प्रशासनिक व खनिज अफसर मिलकर उसे दबाने व लीपापोती करने का कार्य करते हैं बदले में खनिज माफियाओं से एक मोटी रकम मिलती है जिसे अफसर विभाग के कर्मचारी आपस में बांट लेते हैं। कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए0 द्वारा खनिज रेत के अवैध परिवहन के प्रकरण में ट्रेक्टर-ट्राली के मालिक के विरूद्ध 31 हजार 625 रूपये प्रशमन राशि सहित शास्ति अधिरोपित करने के आदेश जारी किए गए हैं।


खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार 18 मार्च 2023 को ऊमरी में खनिज रेत के अवैध परिवहन की जांच के दौरान वाहन चालक रामलाल प्रजापति पुत्र मदनलाल निवासी पुरानी पुलिस चौकी के पास ऊमरी से वाहन ट्रेक्?र-ट्राली क्रमांक एमपी 08 डी 9429 से खनिज रेत मात्रा 03 घ.मी. से संबंधित अभिवहन पारपत्र की मांग की गयी। वाहन चालक द्वारा अभिवहन पारपत्र पेश नही किया गया। वाहन चालक द्वारा किये गये कृत्य के लिए खनिज प्रावधान अनुसार वाहन मय खनिज जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
ं ट्रेक्टर-ट्राली मालिक रामकिशन पुत्र जीवनलाल बाल्मिक निवासी गायत्री कालोनी गुना, जिला गुना द्वारा प्रस्तुत जवाब के परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्मता से अवलोकन उपरांत प्रकरण में खनिज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वाहन मालिक रामकिशन पुत्र जीवनलाल बाल्मिक द्वारा चालन के माध्यम से 30 हजार 625 रूपये एवं प्रशमन राशि 1000 रूपये जमा हो जाने के पश्चात जप्?तशुदा वाहन ट्रेक्टर-ट्राली को मय खनिज यदि किसी अन्य प्रकरण में वाहन की आवश्कता न होने पर विधिवत मुक्त करने की विधि संगत कार्यवाही करें।

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