नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय (Union Ministry of Minorities) ने शादीशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए तीन तलाक को अपराध घोषित (Declare triple talaq a crime) करने की वर्षगांठ आज एक अगस्त (1 august) को ‘मुस्लिम महिला अधिकार दिवस’ के रूप में मनाने का फैसला किया है।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को यहां कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक अगस्त 2019 के दिन ‘तीन तलाक या तलाके बिद्दत’’ को कानूनी अपराध घोषित किया था। उन्होंने कहा कि “तीन तलाक” के कानूनी अपराध बनाये जाने के बाद बड़े पैमाने पर तीन तलाक की घटनाओं में कमीं आई है। देश भर की मुस्लिम महिलाओं ने इसका स्वागत किया है।
रविवार एक अगस्त को देश भर में विभिन्न संगठनों द्वारा ‘मुस्लिम महिला अधिकार दिवस’ मनाया जायेगा। राष्ट्रीय राजधानी में एक अगस्त को ‘मुस्लिम महिला अधिकार दिवस’ पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव उपस्थित रहेंगें।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि ‘तीन तलाक’ को कानूनी अपराध बना कर मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के ‘आत्म निर्भरता, आत्म सम्मान, आत्म विश्वास’ को पुख्ता कर उनके संवैधानिक-मौलिक-लोकतांत्रिक एवं समानता के अधिकारों को सुनिश्चित किया है। (एजेंसी, हि.स.)
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