उज्‍जैन न्यूज़ (Ujjain News)

45 दिन के अंदर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट रूल्स होगा लागू

  • बदल गए हैं ट्रैफिक नियम, कटेगा 10 हजार तक का चालान

उज्जैन। प्रदेश में अगले डेढ़ महीने में मोटर व्हीकल एमेंडमेंट रूल्स 2019 लागू होगा। इस बात का शपथपत्र ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश जैन ने जबलपुर हाईकोर्ट में इस संबंध में शपथ पत्र दिया है। प्रदेश में अवैध तरीके से संचालित 82 मामलों में चीफ जस्टिस रवी मलिमथ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पेश हुए थे। कोर्ट ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने बताया कि मप्र में 45 दिन के अंदर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट रूल्स लागू होगा। इसकी तैयारियां चल रही हैं।


मोटर व्हीकल एमेंडमेंट रूल्स 2019 लागू होते ही ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले को भारी पड़ेगा। गौरतलब है कि कई राज्यों ने इसे लागू कर दिया है। संसद के मानसून सत्र में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था कि नए मोटर वाहन कानून के पहले के 23 महीने यानी करीब दो साल की बात करें तो 1,96, 58, 897 ट्रैफिक चालान हुए थे, जबकि नया कानून लागू होने के बाद इनकी तादाद बढ़कर 7,67,81,726 हो गई है। यानी पिछले दो साल में चालान करीब चार गुना बढ़ गए हैं।

10 हजार तक का जुर्माना
संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में शराब पीकर ड्राइविंग करने पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं इमजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पीसीआर का रास्ता रोकना भारी पड़ सकता है। ऐसा करने पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना ठोका जा सकता है। संशोधित विधेयक में 18 साल से कम उम्र में बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने, रैश ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। 

बिना हेलमेट पकड़े जाने पर लाइसेंस सस्पेंड
बिल में ओवरस्पीडिंग पर 1,000 से 2,000 रुपए और बिना बीमा पॉलिसी गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकेगा। वहीं बिना हेलमेट पकड़े जाने पर तीन महीने तक लाइसेंस सस्पेंड किया जायेगा। इसके अलावा अगर कोई नाबालिग ने गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो गाड़ी के मालिक और अभिभावक दोषी होंगे। इसमें 3 साल की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हेगा। यदि कोई ट्रैफिक नियम  तोड़ता हुआ पकड़ा गया तो 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। इतना ही नहीं यदि कोई अधिकारियों का आदेश नहीं मानेगा तो फिर 500 रुपए की जगह दो हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा गाड़ी के अनधिकृत इस्तेमाल करने पर भी 5,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इतना ही नहीं ओला, उबर जैसे एग्रीगेटर्स ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन किया तो  उन्हें एक लाख रुपए तक जुर्माना भरना पड़ेगा।

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