– गृह विभाग ने कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव के लिये जारी किए नवीन दिशा-निर्देश
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) गुरुवार शाम को जनता के नाम संदेश में कोरोना संक्रमण (corona infection) से नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से रात्रिकालीन कर्फ्यू (night curfew) लगाने की बात कही थी। इसके बाद देर रात गृह विभाग द्वारा देश के अन्य राज्यों में तथा सीमावर्ती राज्यों कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरियेंट के पॉजिटिव केस तथा एक्टिव केस की बढ़ती संख्या और तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत नये दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। इसमें प्रदेश में रात्रि 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है।
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि कोरोना संक्रमण से प्रदेशवासियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये जारी किये गये दिशा-निर्देशों में नाइट कर्फ्यू लागू करने के साथ सिनेमा हॉल, मल्टीप्लैक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब और स्टेडियम में आने वाले लोगों एवं वहां के समस्त स्टाफ के लिये भी वैक्सीन की दोनों डोज को अनिवार्य किया गया है। इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी, जिन्होंने दोनों टीके लगवा लिये हैं।
डॉ. राजौरा ने बताया कि समस्त स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से अपेक्षा की गई है कि वें कोविड-19 वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना सुनिश्चित करें।
डॉ. राजौरा ने बताया कि समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से भी वैक्सीन की दोनों डोज लगाने की अपेक्षा की गई है। जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगवायें हैं, उन्हें दोनों टीके लगवाने मार्केट एसोसिएशन, मॉल प्रबंधन और मेला आयोजक को सुनिश्चित करना होगा।
अपर मुख्य सचिव डॉ. राजौरा ने उक्त दिशा-निर्देशों के संबंध में प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित किया जायें। साथ ही मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जाएं। (एजेंसी, हि.स.)
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