- हाईकोर्ट ने नगर निगम तथा टीएनसीपी को दिए निर्देश… अभी स्वेच्छा से कई लोगों ने हटाए अवैध निर्माण भी
इंदौर। बायपास (BAYPASS)के साढ़े 22 मीटर के निर्धारित किए गए नए कंट्रोल एरिया (control area) को सुरक्षित करवाने के लिए नगर निगम (Muncipal Corporation) की पहल पर कई लोगों ने स्वेच्छा से अपने निर्माण हटाना शुरू कर दिए हैं। हालांकि कई रसूखदार जमीन मालिकों ने भोपाल (Bhopal) जाकर भी प्रभारी मंत्री (Minister in charge) से चर्चा की और बिना मुआवजा दिए जमीन लेने पर आपत्ति दर्ज करवाई है। वहीं कुछ लोग हाईकोर्ट (High court)भी पहुंचे हैं, जिस पर कोर्ट ने विधिवत सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि तीन से चार लोगों को स्टे भी मिला है। मगर निगम का कहना है कि अभी वैसे भी उसने सिर्फ नोटिस दिए हैं और तोडफ़ोड़ नहीं की जा रही है। कुछ लोग स्वेच्छा से अपने निर्माण हटा रहे हैं।
पिछले दिनों नगर तथा ग्राम निवेश ने भी 22 अभिन्यास एक साथ निरस्त कर दिए थे। हालांकि उसके बाद नोटिस जारी कर जमीन (Land) मालिकों की सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। संयुक्त संचालक एसके मुद्गल के मुताबिक जो अभिन्यास मंजूर किए गए थे उनमें विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई का मौका दिया गया है और यही स्थिति नगर निगम की भी है। आयुक्त श्रीमती प्रतिभा पाल ने 45 मीटर के कंट्रोल एरिया (Control Area) में निर्मित अवैध निर्माण और अतिक्रमणों को चिन्हित कर 650 नोटिस जारी किए हैं। अपर आयुक्त संदीप सोनी के मुताबिक जमीन मालिकों से इन नोटिसों के जवाब मिल रहे हैं, जिसके आधार पर नगर निगम विधिवत स्पीकिंग ऑर्डर भी पारित कर रहा है। वैसे भी अभी हाईकोर्ट (High court)के निर्देश पर 22 सितम्बर तक तोडफ़ोड़ पर रोक लगी है। वहीं अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने भी नगर निगम और टीएनसीपी का पक्ष कोर्ट के समक्ष रखते हुए कहा कि अभी सिर्फ जमीन मालिकों को नोटिस ही जारी किए गए हैं। कोई भी विभाग मौके पर तोडफ़ोड़ नहीं कर रहा है। अलबत्ता कुछ लोग स्वेच्छा से अपने निर्माण हटा रहे हैं। श्री भार्गव के मुताबिक हाईकोर्ट ने भी यही निर्देश दिए हैं कि नोटिसों के बाद जमीन मालिकों को अपना पक्ष रखने का मौका मिले और नगर निगम के साथ-साथ नगर तथा ग्राम निवेश भी इन नोटिसों के आधार पर जमीन मालिकों का जवाब लेकर सुनवाई की प्रक्रिया कर स्पीकिंग ऑर्डर पारित करे। इधर संभव है कि आज इंदौर में केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में बायपास पर भी चर्चा होगी। संभव है मुख्यमंत्री साढ़े 22 मीटर कंट्रोल एरिया के भेजे प्रस्ताव के संबंध में घोषणा कर दें, क्योंकि फिलहाल 12 मीटर का नियम लागू है।
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