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अब मुफ्त होगा गुरबाणी का प्रसारण, पंजाब विधानसभा ने किए नए नियम पास

पंजाब सरकार ने श्री हरमंदिर साहिब से गुरबाणी के प्रसारण पर नया अधिनियम लाने की योजना बनाई है. इसके बाद पवित्र गुरबाणी का सीधा प्रसारण सभी के लिए मुफ्त होगा. किसी टेंडर की जरूरत नहीं होगी. पंजाब सरकार का कहना है कि नए अधिनियम में गुरबाणी के प्रसारण के लिए नियम और शर्तें लागू की जाएगी. सरकार का प्लान है कि गुरबाणी के दौरान और इसके प्रसारण के 30 मिनट पहले और बाद में कोई विज्ञापन नहीं चलेगा.

आज की कैबिनेट मीटिंग के बाद पंजाब सरकार का कहना है कि नियमों का पालन नहीं करने वालों को गुरबाणी के प्रसारण की इजाजत नहीं होगी. हालांकि, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई होगी या नहीं, इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा गया है. भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की सरकार मानती है कि एसजीपीसी किसी खास परिवार द्वारा चलाया जाता है.


20 जून को विधानसभा से पास किया जाएगा प्रस्ताव
पंजाब सरकार की तरफ जारी बयान में कहा गया है कि साल 2011 में उनके अपने चैनल पीटीसी ने 11 साल के लिए गुरबाणी के प्रसारण के अधिकार खरीदे थे. सरकार के सामने “यह फ्री टू एयर और मुफ्त क्यों नहीं है?” मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि गुरबाणी सभी का अधिकार है और इसका प्रसारण मुफ्त होना चाहिए. मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में संशोधन किए जाने के लिए नियम प्रस्ताव पास किए जाएंगे. गुरबाणी गोल्डन टेम्पल से प्रसारित होता है.

एसजीपीसी करता है 100 गुरुद्वाराओं का रख रखाव
सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कामकाज को नियंत्रित करता है. एसजीपीसी के तहत राज्य में कम से कम 100 गुरुद्वाराओं का रख-रखाव किया जाता है. एसजीपीसी ही हरमंदिर साहिब का रख-रखाव का काम देखता है, और गुरबाणी के टेलिकास्ट अधिकार देता है. नए नियम के बाद एसजीपीसी से टेंडर पास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. भगवंत मान सरकार इस फैसले को ऐतिहासिक बता रही है.

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