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अब MP में सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया तो खेर नहीं, लागू हुआ कानून

भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में पब्लिक या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी (public or government property) को नुकसान पहुंचाने वालों की खैर नहीं। सरकार ने इसको लेकर कानून लागू कर दिया है। इसके संबंध में राजपत्र भी प्रकाशित (Gazette also published) कर दिया गया है। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में अब निजी एवं सार्वजनिक सम्पत्ति (private and public property) को नुकसान (harm) पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए वसूली (recovery) की जाएगी। इस संबंध में शनिवार को मध्यप्रदेश राजपत्र में मध्यप्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम (Madhya Pradesh Prevention of Damage to Public and Private Property and Recovery of Damage Act) संबंधी अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है।



गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में अधिनियम राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावी हो गया है। निजी अथवा सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाये जाने पर वसूली के लिए दावा किया जा सकेगा। इसके लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसमें दावा अधिकरण का गठन कर अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। अधिसूचना में अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों, अधिकार और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। दावों की सुनवाई होगी, साक्षियों के साक्ष्य शपथ पर लिखे जायेंगे। अधिनियम में दस्तावेजों के प्रकटीकरण के संबंध में सिविल प्रकिया संहिता-1908 से संबंधी उपबंध इन नियमों के अधीन जांच के संबंध में लागू होंगे।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि अधिनियम में किये गये प्रावधान अनुसार दावा अधिकरण का निर्णय लिखित आदेश होगा। इसे खुले न्यायालय में सुनाया जायेगा। प्रत्येक निर्णय/आदेश की मूल प्रति जिला मजिस्ट्रेट के न्यायिक अभिलेख कक्ष में प्रस्तुत की जायेगी। दावा आयुक्त प्रत्येक पक्ष को आदेश की एक प्रति नि:शुल्क प्रदान करेगा। अधिनियम में अधिकरण के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष 90 दिवस की अवधि में अपील प्रस्तुत करने का भी प्रावधान किया गया है। (एजेंसी)

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