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अब हेलमेट नहीं तो शराब नहीं, आबकारी विभाग का सड़क दुर्घटना रोकने के लिए नया उपाय

जबलपुर: लोगों को भले ही अपनी जान की परवाह न हो लेकिन शराब पिलाने वाले आबकारी विभाग को आपके सिर की फिक्र हो चली है. उसने दो पहिया वाहन चालकों के हित में एक फैसला लिया है. अब जबलपुर में शराब उसे ही मिलेगी जो हेलमेट पहनेगा. अगर हेलमेट नहीं तो शराब नहीं मिलेगी. आदेश पर फौरन अमल भी शुरू हो गया है.

वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को आदेश दिया था कि वो दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य करे. सरकार ने आदेश भी दे दिया और ट्रैफिक पुलिस हेलमेट पहनने के लिए की सख्ती से अभियान भी चला रही है. लेकिन वाहन चालक हैं कि मानने का नाम ही नहीं ले रहे. अब आबकारी विभाग ने दो कदम आगे जाते हुए नया आदेश निकाल दिया है.

आबकारी विभाग जबलपुर ने शराब दुकान संचालकों को आदेश दिया है. इसमें कहा गया है कि वो ऐसे दो पहिया वाहन चालकों को शराब न दे जो हेलमेट न पहने हों. दुकानों और ठेकों के बाहर बैनर पोस्टर लगाए जाएं. जिसमें लिखा हो कि बिना हेलमेट वाहन चालकों को शराब नहीं दी जाएगी. आदेश पर अमल भी शुरू हो गया है. दुकान औऱ ठेकों के बाहर बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं. उन लोगों को शराब नही दी जा रही है. इसके बाद शराब के शौकीन अब हेलमेट पहनकर ही शराब खरीद सकेंगे.


आबकारी अधिकारी का कहना है सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं शराब पीकर वाहन चलाने वालों के साथ होती हैं. लोग शराब पीकर बिना हेलमेट पहने वाहन चलाकर अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालते हैं. इसलिए अब बिना हेलमेट धारियों को शराब दुकानों में शराब लेने पर प्रतिबंध लगाया है. शराब दुकानो में काम करने वाले कर्मचारी आबकारी विभाग के इस नए नवाचार में सहयोग दे रहे हैं. वो बिना हेलमेट आ रहे ग्राहकों को शराब देने से इंकार कर रहे हैं. उनका मानना है आये दिन होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए अगर हेलमेट की अनिवार्यता को लागू किया जाता है तो बेशक इसके परिणाम अच्छे आएंगे. इसके लिए वे सहयोग करने के लिए तैयार हैं.

एमपी सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना वाले राज्यों में शामिल
मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल होते हैं जहां सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं. इनमें होने वाली मौत के आंकड़े चिंताजनक हैं. बेशक इसके पहले हमने पेट्रोल पंपों में हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं जैसे पोस्टर और सूचनाएं पढ़ी हैं. लेकिन यह पहला दफा होगा जब प्रदेश के किसी शहर में बिना हेलमेट शराब देने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं.

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