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रेप के दोषियों को नपुंसक बनाने का प्रावधान पाकिस्‍तान सरकार ने हटाया, बताया गया ‘गैर इस्लामिक’

इस्लामाबाद। पाकिस्तान सरकार (Government of Pakistan) ने पीछे हटते हुए आदतन बलात्कारियों (habitual rapists) को रासायनिक तरीकों से नपुंसक (neuter by chemical means) बनाए जाने के विवादास्पद प्रावधान को नए कानून (new laws) से हटा दिया है क्योंकि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी Council of Islamic Ideology (CII) ने ऐसी सजा पर आपत्ति जताते हुए इसे ‘गैर-इस्लामिक’ non islamic करार दिया था.
इससे पहले संसद ने नए कानून को मंजूरी दी थी जिसका मकसद दोषसिद्धि में तेजी लाना और अपराधियों को सख्त सजा देना था. बुधवार को संसद के संयुक्त सत्र में आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक 2021 Criminal Law (Amendment) Bill 2021 विधेयक Bill को 33 अन्य विधेयकों के साथ पारित कर दिया गया था.



कानून और न्याय संबंधी संसदीय सचिव मलीका बोखारी (Malika Bokhari, Parliamentary Secretary for Law and Justice) ने कहा कि सीआईआई द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद इस खंड को हटा दिया गया. बताते चलें कि CII पाकिस्तान का एक संवैधानिक निकाय है जो सरकार और संसद को इस्लामी मुद्दों पर कानूनी सलाह देता है.
इस्लामाबाद में कानून मंत्री फरोग नसीम (Farogh Naseem) ने कहा कि सीआईआई ने बलात्कारियों को रासायनिक तरीकों से नपुंसक बनाए जाने की सजा को ‘गैर-इस्लामी’ करार दिया था. आलोचकों का कहना है कि पाकिस्तान में यौन उत्पीड़न या बलात्कार के 4 प्रतिशत से भी कम मामलों में दोषसिद्धि होती है.

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