भोपाल। राज्य सरकार लोकायुक्त व उप लोकायुक्त को रिटायरमेंट के बाद परिवार पेंशन की सुविधा देगी। आज होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगर सकती है। जीएडी ने लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त नियम 1982 में संशोधन प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा है। इस संबंध में जबलपुर हाईकोर्ट ने 2015 निर्देश दिए थे कि लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त की सेवा शर्तें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्त 1954 के अनुसार होंगी।
इसके बाद भी शासन ने निर्णय नहीं लिया। परिवार पेंशन के संबंध में तीन याचिकाएं न्यायालय में लंबित हैं। इसके मद्देनजर अब नियम में संशोधन किया जा रहा है।एक अन्य प्रस्ताव में सरकार सरकार ने भोपाल, इंदौर और रीवा मेडिकल कॉलेज में लीनियर एक्सीलरेटर से कैंसर मरीजों के इलाज की सुविधा शुरू करने जा रही है। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेजा है। इस पर भी आज मुहर लग सकती है। वर्तमान में मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में कैंसर के मरीजों का इलाज कोबाल्ट मशीन से किया जाता है। यह इलाज की पुरानी तकनीक है। इसकी जगह लीनियर एक्सीलेटर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे मरीजों को रेडिएशन से होने वाले साइड-इफेक्ट कम झेलने होंगे। यह मशीन कैंसरग्रस्त सेल्स को टारगेट करेगी। इससे सामान्य सेल पर रेडिएशन का बुरा असर नहीं पड़ेगा।
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