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SC ने पकड़ी रफ्तार, डीवाई चंद्रचूड़ के CJI बनने के बाद निपटाए 6844 केस

नई दिल्ली। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) ने 9 नवंबर को सीजेआई (CJI) पद संभाला था। उनके सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में पद संभालने के बाद 16 दिसंबर तक शीर्ष अदालत 6844 केसों का निपटारा (Disposal of 6844 cases) कर चुकी है। इसमें 1163 जमानत के मामले भी शामिल हैं। इस दौरान कुल 5,898 मामले दर्ज किए गए। सबसे अधिक 277 मामले 9 नवंबर को दायर किए गए थे, जबकि 12 दिसंबर को उच्चतम निपटान 384 रहा। जमानत और अन्य मामलों के अलावा, सुप्रीम अदालत ने वैवाहिक विवादों (marital disputes) से उत्पन्न 1,353 स्थानांतरण याचिकाओं (transfer petitions) का भी निस्तारण किया।


18 नवंबर को सीजेआई चंद्रचूड़ ने घोषणा की थी कि अदालत की सभी बेंच हर दिन 10 स्थानांतरण याचिकाएं और 10 जमानत याचिकाएं लेंगी। उन्होंने कहा कि निर्णय एक पूर्ण अदालत की बैठक में लिया गया था और उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित सभी स्थानांतरण याचिकाओं पर शीतकालीन अवकाश से पहले फैसला किया जाएगा।

जमानत पर सुनवाई सबसे अहम
सीजेआई ने कहा था कि स्थानांतरण याचिकाओं के बाद सभी बेंच 10 जमानत मामलों पर विचार करेंगी क्योंकि उनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रश्न शामिल हैं। उन्होंने कहा था, “मैंने यह भी निर्देश दिया है कि हम जमानत के मामलों को प्राथमिकता देंगे। इसलिए स्थानांतरण याचिकाओं के बाद हर दिन 10 जमानत मायने रखती है क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। दस स्थानांतरण याचिकाएं क्योंकि वे पारिवारिक मामले हैं, इसके बाद सभी बेंचों में 10 जमानत मामले हैं। फिर हम नियमित काम शुरू करेंगे”।

रिजिजू की सलाह-प्रासंगिक मुद्दों पर हो फोकस
14 दिसंबर को केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बोलते हुए शीर्ष अदालत में मामलों की लंबितता को हरी झंडी दिखाई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अदालत से आग्रह किया था कि “उन मामलों को उठाएं जो प्रासंगिक हैं और जो सर्वोच्च न्यायालय के लिए उपयुक्त हैं। यदि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जमानत याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दे, यदि भारत का सर्वोच्च न्यायालय सभी तुच्छ जनहित याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दे, तो इससे निश्चित रूप से माननीय पर बहुत अधिक अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। स्वयं न्यायालय क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को कुल मिलाकर एक संवैधानिक न्यायालय के रूप में माना जाता है।”

हालांकि, 16 दिसंबर को एक आदेश में अदालत ने कहा कि “व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त एक अनमोल और अविच्छेद्य अधिकार है” और इसके द्वारा हस्तक्षेप की कमी से “गंभीर अपराध” भी हो सकता है।

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