इंदौर न्यूज़ (Indore News)

जालसाजी में बढ़ेंगी धाराएं सरकारी कर्मचारी भी उलझेंगे

इंदौर। शिप्रा पुलिस ने कैलाश मार्ग मल्हारगंज निवासी घनश्याम गोयल की शिकायत पर जगदीश गर्ग निवासी एमजी रोड और रितु पोरवाल पर धारा 420 और 406 के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस की आगे की विवेचना में आरोपियों की संख्या और उन पर धाराएं भी बढ़ेंगी। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी उलझेंगे।


शिप्रा पुलिस ने बताया कि फरियादी और आरोपियों ने मिलकर 2010 में जेआरबी रियलिटी नाम से एक संयुक्त फर्म बनाई थी, जिसमें घनश्याम गोयल 45 प्रतिशत, जगदीश गर्ग 30 प्रतिशत और रितु पोरवाल 25 प्रतिशत के पार्टनर थे। फरियादी की शिकायत पर दोनों आरोपियों पर बिना जानकारी के फर्म का नाम बदलना, बैंक से फर्जी ट्रांजेक्शन करना और एक जमीन बिना बताए बेचने की शिकायत के चलते कार्रवाई की गई है। फर्म के माध्यम से डकाच्या में एक प्रोजेक्ट किया गया था, जिसका डेवलपमेंट अधूरा है। बताया जा रहा है कि फर्म के तीनों पार्टनरों ने 2012 और 13 में पिगडंबर क्षेत्र में 16.5 एकड़ जमीन खरीदी थी, जिसके बाद फर्म के एक पार्टनर गोयल को अंधेरे में रखकर दोनों आरोपी पार्टनरों ने नई पार्टनरशिप फर्म बनाकर उक्त जमीन को अपने रिश्तदारों को ही 12 करोड़ में बेचना बताया, जबकि जमीन बेशकीमती थी। गोयल का आरोप है कि इस पूरे मामले में आज भी उनके पास उक्त जमीन की ओरिजनल रजिस्ट्री, ऋण पुस्तिका और कब्जा है। जगदीश व रितु ने तहसीलदार और पटवारी को कब्जे का झूठा शपथपत्र दिया। तीसरे पार्टनर का नाम छुपाकर नामांतरण कराया गया।

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