जबलपुर। मृतक कर्मचारी का जीपीएफ देय हो तो 30 दिन के भीतर उसका भुगतान करो, यह निर्देश मप्र उच्च न्यायालय ने सहायक आयुक्त जनजातीय विभाग को दिए हैं। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने सहायक आयुक्त इस संबंध में प्रमुख महालेखा ग्वालियर और वरिष्ठ लेखा अधिकारी से 15 दिन के भीतर जानकारी प्राप्त करने कहा है कि यदि मृतक कर्मचारी के जीपीएफ का भुगतान नहीं किया गया हो, तो आवेदक को 30 दिन में भुगतान करें।
न्यायालय ने मृतक कर्मी की पत्नी को कहा है कि वह सहायक आयुक्त को नया आवेदन दें। बालाघाट की रहने वाली मालती हिरकाने की तरफ से अधिवक्ता सुशील मिश्रा ने बताया कि याचिकाकर्ता का पति सहायक आयुक्त जनजातीय विभाग में हेड मास्टर के पद पर पदस्थ थे, 7 जनवरी 2012 को उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने जीपीएफ की राशि पाने के लिए विभागीय अधिकारियों और महालेखा कार्यालय में कई बार आवेदन दिए, लेकिन अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की।
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