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हाईकोर्ट का आदेश भी हवा में पीएससी ने जारी नहीं किया रिजल्ट

May 16, 2025

  • दो साल से अटका है अलग-अलग भर्तियों का मामला, इंदौर के चक्कर काट रहे अभ्यर्थी

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा रिजल्ट घोषित करने का आदेश जारी करने के बाद भी लोक सेवा आयोग द्वारा रिजल्ट जारी न करना कई संदेहों-सवालों को जन्म दे रहा है। अभ्यर्थियों की ओर से आयोग के इंदौर स्थित मुख्यालय के बारंबार चक्कर काट रहे हैं,लेकिन अब तक कुछ नहीं हो सका है। हैरानी यह भी है कि आयोग की ओर से अभ्यर्थियों को परिणाम रोकने की ठोस वजह भी नहीं बताई जा रही है।



प्रक्रिया पूरी पर लिस्ट क्यों नहीं जारी की
वर्ष 2023 के जनवरी महीने में संघ लोक सेवा आयोग ने कौशल विभाग में प्राचार्य (प्रथम श्रेणी) एवं द्वितीय श्रेणी, उपसंचालक एवं सहायक संचालक और कारखाना निरीक्षक, प्राचार्य ग्रेड-एक, उपनिदेशक,प्राचार्य ग्रेड-2 व सहायक निदेशक तकनीकी की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। 13 मार्च 2023 को लिखित परीक्षा हुई। 23 नवम्बर 2023 को चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी हुई और इसके बाद 14 फरवरी को इंटरव्यू हो जाने के बाद भी अब तक रिजल्ट घोषित नहीं किया है। दस्तावेज परीक्षण की बात कहकर रिजल्ट को टाला जा रहा है।

कोर्ट ने क्या कहा आदेश में
रिजल्ट जारी होने में लगातार हो रही देरी को लेकर जब अभ्यर्थियों ने माननीय उच्च न्यायालय में गुहार लगाई तब सारे पक्षों को सुनने के न्यायालय ने 22 अप्रैल 2025 को को आयोग को आदेश दिया कि वो रिजल्ट घोषित करे,लेकिन अब तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। न्यायालय ने राज्य वनसेवा, हेंडलूम ,असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के परीक्षा परिणाम के ऐलान पर रोक लगाई है और राज्य सेवा परीक्षा 2024 की मेंस परीक्षा पर स्टे दिया है।

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