खरगोन। खरगोन शहर (Khargone City) में रविवार भी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक महिला पुरुष दोनों को बिना वाहनों के कर्फ्यू में छूट दी गई। इस संबंध में अपर कलेक्टर एसएस मुजाल्दा (Collector SS Mujalda) ने आदेश जारी किये हैं। आदेशानुसार सभी सेवाओ के साथ बैंक व पोस्ट ऑफिस (bank and post office)भी खोले जा सकेंगे। वही बसों के आवागमन और कृषि मंडी में आने वाले वाहनों को भी छूट दी गई। इसके अलावा अन्य वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। जारी आदेश में यह छूट धारदार हथियार जैसे चाकू-छूरी, हसिया, दराती, फाल्या की दुकानों, धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप और केरोसिन पर लागू नहीं होगी
दूसरी ओर के खरगोन में दो और तीन मई को पूरी तरह से कर्फ्यू लगा रहेगा। ईद की नमाज भी घर में पढ़ी जाएगी। साथ ही अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के लिए अनुमति नहीं दी गई है। जिला प्रशासन और समाजजनों के बीच हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है।
विदित हो कि मध्य-प्रदेश के खरगोन में 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान भड़की हिंसा के बाद वहां कर्फ्यू लगा दिया गया था। इस कर्फ्यू में समय-समय पर ढील दी जा रही थी। खरगोन शहर में रविवार भी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक महिला पुरुष दोनों को बिना वाहनों के कर्फ्यू में छूट दी गई। इस संबंध में अपर कलेक्टर एसएस मुजाल्दा ने आदेश जारी किये हैं। Share:
