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IPO, सिम, आधार समेत 1 दिसंबर से बदल रहे हैं ये 8 बड़े नियम, जानिए क्या पड़ेगा सीधा असर

नई दिल्ली। दिसंबर (December) महीने में फाइनेंस से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने वाला है। मसलन, आईपीओ (IPO) की लॉन्चिंग और शेयर बाजार में लिस्टिंग की डेडलाइन पर सख्ती होगी। वहीं, क्रेडिट कार्ड पर लाउंज एक्सेस में बदलाव और आधार कार्ड के फ्री अपडेशन की समयसीमा भी दिसंबर महीने में ही खत्म होने वाली है।


1. IPO के लिए नई समयसीमा
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने IPO की लिस्टिंग की समयसीमा मौजूदा T+6 दिन से घटाकर T+3 दिन कर दी है। 1 दिसंबर के बाद आने वाले सभी इश्यू के लिए नई समयसीमा अनिवार्य होगी।

2. नए सिम कार्ड नियम
सरकार द्वारा पेश किए गए नए सिम कार्ड नियम कई बदलाव लाएंगे। इसके तहत थोक सिम कार्ड की बिक्री पर प्रतिबंध, टेलीकॉम ऑपरेटरों द्वारा पीओएस फ्रेंचाइजी, एजेंटों और वितरकों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और सिम डीलरों का पुलिस वेरिफिकेशन शामिल है। नए नियम 1 दिसंबर को लागू होंगे।

3. HDFC बैंक के रेगलिया क्रेडिट कार्ड पर बदलाव
प्राइवेट सेक्टर के HDFC बैंक ने अपने रेगलिया क्रेडिट कार्ड के लिए कुछ नियमों में बदलाव किया है। एक दिसंबर 2023 से रेगलिया क्रेडिट कार्ड के लिए लाउंज एक्सेस प्रोग्राम कार्डधारक के खर्च पर आधारित होगा। जो कार्डधारक एक कैलेंडर तिमाही में ₹1 लाख या अधिक खर्च करते हैं, वे तिमाही आधार पर लाउंज एक्सेस वाउचर का लाभ उठा सकते हैं।

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