उज्‍जैन न्यूज़ (Ujjain News)

प्रयास करें कि किशोर गृह में बच्चें का सुधार हो – डी.जे.

  • हक हमारा भी तो है अभियान में किशोर न्याय बोर्ड का निरीक्षण-न्यायाधीश ने बालकों की समस्याएं सुनीं

उज्जैन। हक हमारा भी तो है अभियान अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड मालनवासा में निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला न्यायाधीश ने वहाँ रहने वाले बालकों की समस्या सुनी और उनका समाधान करने की बात कही।
जिला न्यायाधीश सुनील कुमार शोक ने उपस्थित बालकों से कहा कि आप घर से दूर यहां पर रहकर विद्या अध्ययन कर रहे हैं। अपने माता-पिता की अनुपस्थिति में बाल सम्प्रेषण गृह के गुरुजन एवं प्रशिक्षण ही आपके अभिभावक हैं। उन्होंने नि:शुल्क विधिक सहायता एवं सलाह, मप्र अपराध पीडि़त प्रतिकर योजना 2015, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को संविधान द्वारा प्रदत्त नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में जीवन जीने के अधिकार की जानकारी बच्चों को दी जाकर उनकी समस्याओं का समाधान किया साथ ही उक्त अभियान अंतर्गत पैनल अधिवक्ता एवं पैरालीगल वॉलेंटियर की टीम के माध्यम से बालकों की समस्याओं के संबंध में उनके आवेदन पत्र भरवाए गए।



जिला न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्रीमती कीर्ति कश्यप द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) 2012 की आवश्यकता एवं उपयोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि पॉक्सो एक्ट में 0 से 18 वर्ष के बच्चों के प्रति हो रहे लैंगिक शोषण को रोकने एवं बच्चों के प्रति किये गये दुष्कृत्यों में आरोपी को दिये जाने वाले कठोर दण्ड के प्रावधान किये गये हैं। बाल सम्प्रेषण गृह के हाऊस मास्टर ऋषि डोंगरे द्वारा बालगृह की गतिविधियों एवं बालकों द्वारा किये जा रहे नवाचारों के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर शिक्षिकी श्रीमती आशा पंचोली, एडीपीओ कु. पिंकी शेरवाल, कांस्टेबल चेतना महोबिया, पैनल अधिवक्तगण श्री सौमित्र सिन्हा एवं कु. नीता बौरासी, पैरालीगल वॉलेंटियर श्रीमती प्रीति धाणक एवं लगभग 10 बच्चे उपस्थित रहे।

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