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भगोड़े व्यवसायी मेहुल चौकसी पर दो नई FIR दर्ज

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोकसी (fugitive businessman mehul choksi) पर शिकंजा और कस दिया है. जांच एजेंसी ने शुक्रवार को उसके साथ-साथ कुछ अन्य के खिलाफ दो नई एफआईआर दर्ज (Two new FIRs filed) कीं. आरोप है कि सभी आरोपियों ने 6371 करोड़ का घपला किया. सीबीआई की दोनों एफआईआर के मुताबिक, मेहुल चौकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स और नक्षत्र ब्रांड (Gitanjali Gems and Nakshatra Brand) ने कई बैंकों के साथ करीब 6,371 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया.

आरोप है कि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया समेत 9 बैंक समूह से मेहुल चोकसी से जुड़ी कंपनियों ने फर्जी कागजातों के आधार पर एलओयू जारी करवाया और फिर बाद में ये कंपनियां एनपीए घोषित हो गईं. इस आधार पर उन 9 बैंकों को करीब 6371 करोड़ का नुकसान हुआ. जानकारी के मुताबिक, यह फर्जीवाड़ा ये एक अप्रैल 2010 से लेकर 31 जनवरी 2018 के बीच किया गया. मामला सुलझता न देख 9 बैंकों के समूहों के तौर पर पंजाब नेशनल बैंक के जनरल मैनेजर ने इस साल 21 मार्च को सीबीआई के मुंबई ऑफिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई. उसके बाद सीबीआई ने जांच-पड़ताल की और 14 दिसंबर दो नई एफआईआर दर्ज कीं.


इस फर्जीवाड़े में पंजाब नेशनल बैंक को 210 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ बड़ोदा को 45.18 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ इंडिया को 38.97 करोड़ रुपये, केनरा बैंक को 84.84 करोड़ रुपये, आईडीबीआई बैंक को 127.68 करोड़ रुपये, यूनियन बैंक को 128.48 करोड़ रुपये, एसबीआई को 44.66 करोड़ रुपये, एक्सिस बैंक को 39.30 करोड़ रुपये और आईसीआईसीआई बैंक को 121 .72 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

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