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    मुख्य सचिव नरेश कुमार के बेटे को 315 करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाने के मामले में जांच शुरू की सतर्कता मंत्री आतिशी ने

  • November 11, 2023


    नई दिल्ली । सतर्कता मंत्री आतिशी (Vigilance Minister Atishi) ने मुख्य सचिव नरेश कुमार के बेटे को (To Chief Secretary Naresh Kumar’s Son) 315 करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाने के मामले में (In the matter of Providing Benefit of Rs. 315 Crore) जांच शुरू की (Started Investigation) । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा द्वारका एक्सप्रेसवे पर भूमि अधिग्रहण में मुख्य सचिव नरेश कुमार के बेटे को 315 करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाने का आरोप लगाने वाली शिकायत भेजे जाने के एक दिन बाद, सतर्कता मंत्री आतिशी ने इस संबंध में जांच शुरू की है। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी।


    सूत्र ने कहा कि आतिशी ने कुमार से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के संबंध में निदेशक सतर्कता और मंडलायुक्त को पत्र लिखा। सूत्र ने कहा कि सतर्कता मंत्री ने अपने बेटे की कंपनी को 315 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाकर मुख्य सचिव द्वारा किए गए कथित भ्रष्टाचार से संबंधित सभी फाइलें भी मांगीं। सूत्र ने कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए बामनोली गांव में भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी फाइलें शनिवार शाम 7 बजे तक सतर्कता मंत्री को सौंपी जानी हैं और उन्होंने दोनों विभागों को यह भी निर्देश दिया है कि कथित भ्रष्टाचार के इस मुद्दे से संबंधित कोई भी फाइल “पारित” न की जाए।

    यह घटनाक्रम केजरीवाल द्वारा द्वारका एक्सप्रेसवे पर भूमि अधिग्रहण में दिल्ली के मुख्य सचिव के बेटे को 315 करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाने का आरोप लगाने वाली शिकायत भेजने के एक दिन बाद आया है। अधिकारियों के अनुसार, कुमार से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के संबंध में 24 अक्टूबर को मुख्यमंत्री से शिकायत की गई थी। एक सूत्र ने कहा, “मुख्य सचिव पर अपने बेटे की कंपनी को 315 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाने का आरोप है।”

    “द्वारका एक्सप्रेसवे पर भूमि अधिग्रहण में अनियमितताओं के आरोप हैं। एक अधिकारी ने कहा, मुख्यमंत्री ने मामले की विस्तृत जांच के लिए शिकायत सतर्कता मंत्री को भेज दी है। इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने द्वारका एक्सप्रेसवे पर दक्षिण पश्चिम दिल्ली के बामनोली गांव में भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के मामले में जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) हेमंत कुमार द्वारा जारी 300 करोड़ रुपये से अधिक के पुरस्कार को रद्द कर दिया था, जिन्हें उनके पद से निलंबित कर दिया गया था। 2013 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी व दक्षिण पश्चिम दिल्ली के मजिस्ट्रेटकुमार ने जिले में अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा 19 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा राशि 41.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 353.8 करोड़ रुपये कर दी थी।

    उच्च न्यायालय का निर्णय इस अवलोकन पर आधारित था कि जिला मजिस्ट्रेट ने एनएचएआई को पुरस्कार विजेता सुभाष चंद कथूरिया द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त दस्तावेजों का खंडन करने का अवसर दिए बिना यह पुरस्कार दिया था, यह तथ्य अदालत में कथूरिया के वकील ने स्वीकार किया था। अदालत ने माना कि यह पुरस्कार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन करते हुए जारी किया गया था और इसमें पेटेंट संबंधी अवैधताएं शामिल थीं। इस पुरस्कार के लागू होने से सरकार पर 312.3 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। विशेष रूप से, डीएम ने मई 2023 में पुरस्कार पारित किया था और मंडलायुक्त (डीसी) से समर्थन मांगा था। लेेक‍िन श्विनी कुमार ने तुरंत कदाचार पर प्रकाश डाला, और मुआवजे की वृद्धि को एक “घोर भूल” बताया, जिसके नियोजित शहरीकरण और विकास पर प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

    इसके बाद, मुख्य सचिव, कुमार ने डीसी के विचारों का समर्थन किया और सतर्कता निदेशालय द्वारा एक सप्ताह के भीतर मामले की जांच का निर्देश दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना की मंजूरी से 20 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय को कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 20 अक्टूबर को मामले को जांच के लिए सीबीआई को भेज दिया और साथ ही, कुमार को 19 अक्टूबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में उन्हें 20 अक्टूबर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

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