इंदौर न्यूज़ (Indore News)

1 लाख का जुर्माना ठोंका बैंक प्रबंधक व निरीक्षक पर


– 50 साल पुरानी नागरिक सहकारी बैंक में तीन साल से ठप पड़ी ऋण वसूली
इंदौर। शहर की 50 साल पुरानी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंधक और वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोंका गया है। दोनों को 50-50 हजार रुपए निजी तौर पर जुर्माने के भरना पड़ेंगे। इस संबंध में संयुक्त आयुक्त सहकारिता ने धारा 28 (4) के तहत कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है, जिस पर 7 सितम्बर तक जवाब मांगा गया है।
इस बैंक में पूर्व के संचालक मंडल ने भी नियम विरूद्ध कार्य किए और ऋण वितरण की वसूली लगभग 3 सालों से ठप पड़ी है। नतीजतन बैंक को आर्थिक हानि लगातार होती जा रही है और संस्था के जिम्मेदार अधिकारी वसूली में लापरवाह होने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। इस संबंध में भाजपा के सहकारिता प्रकोष्ठ के नगर संयोजक जगमोहन वर्मा ने बताया कि बैंक के प्रत्यायुक्त और वरिष्ठ सहकारी प्रतिनिधि राजकिशोर तिवारी ने पिछले साल 19 सितम्बर को सहकारिता अधिनियम की धारा 28 (3) के तहत बैंक के उपरोक्त पदाधिकारियों से कतिपय बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई थी, जो कि निर्धारित समय पर उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसके पश्चात संयुक्त आयुक्त सहकारिता इंदौर संभाग जगदीश कनौज के पास अपील किए जाने के बाद भी बैंक के उक्त दोनों अधिकारियों ने जानकारी नहीं दी। तब श्री वर्मा ने सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत भी शिकायत दर्ज करवाई, जिसको संज्ञान में लेते हुए संयुक्त आयुक्त श्री कनौज ने उक्त दोनों अधिकारियों को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाते हुए जुर्माने के संबंध में नोटिस जारी किए हैं। 50 साल पुरानी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड सुभाष मार्ग के पूर्व प्रशासक और वरिष्ठ सहकारिता निरीक्षक आनंद खत्री तथा बैंक प्रबंधक राजेश मिश्रा को 50-50 हजार रुपए का जुर्माना निजी तौर पर भुगतान करना होगा। कुल 1 लाख रुपए की इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई संयुक्त आयुक्त ने सहकारिता अधिनियम की धारा 28 (4) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र के साथ आरोपित किए हैं और 7 सितम्बर तक प्रमाणित दस्तावेजों के साथ जवाब तलब किया है। श्री वर्मा ने बताया कि ऋण वितरण की वसूली लगातार ठप रहने के चलते बैंक को आर्थिक हानि होती जा रही है और संस्था के जिम्मेदार अधिकारी वसूली में लगातार लापरवाह बने हुए हैं। लिहाजा दोनों के खिलाफ तो जुर्माने की कार्रवाई की गई, वहीं सहायक शाखा प्रबंधक राजेन्द्र टोपीवाला और सहायक प्रबंधक अनूप पुराणिक को भी नोटिस जारी कर वसूली नहीं करने के कारण पूछे गए हैं।

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