आचंलिक

मवेशी तस्कर सक्रिय गाय-बछडों से भरा ट्रक पकडा, 45 जानवर कराए आजाद

  • शाजापुर विदिशा के तस्करों को राघोगढ़ पुलिस ने पकड़ा, संजय सागर डैम के पास लगाई चेकिंग तब पकड़े

गुना। पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव जिले में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिये निरंतर प्रयासरत हैं, इसके लिये उनके द्वारा जिले में एक अभियान के रूप में कार्यवाहियों को अंजाम दिलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह एवं राधौगढ एसडीओपी के मार्गदर्शन में आज जिले के राधौगढ थाना प्रभारी निरीक्षक अवनीत शर्मा एवं उनकी टीम द्वारा गौवंश का अवैध परिवहन कर रहे ट्रक को जप्त कर उसमें भरे 45 नग गाय-बछडों को आजाद कराया गया है। मामले में शाहजहांपुर विदिशा जिले के तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं तस्करी के लिए उपयोग में लाया जा रहा ट्रक भी पुलिस ने जप्त कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 जून को दोपहर के समय राधौगढ थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि गुना तरफ से एक ट्रक क्रमांक एमपी-17 एचएच 1803 में अवैध रूप से गाय एवं बछडे भरकर गौकसी हेतु महाराष्ट्र तरफ लेकर जा रहे हैं, उक्त सूचना के मिलते ही थाने से पुलिस की एक टीम कार्यवाही हेतु तत्काल रवाना हुई और ए.बी. रोड पर संजय सागर तिराहे पर चैकिंग लगाई गई, जहां पर कुछ ही देर बाद गुना तरफ से उक्त ट्रक के आने पर पुलिस द्वारा उसे रोक लिया गया जिसमें चालक के अलावा दो और व्यक्ति बैठे हुये थे।


जिनसे नाम पता पूंछने पर चालक द्वारा अपना नाम नौशाद पुत्र चांद खां उम्र 30 साल निवासी सारंगपुर, जिला शाजापुर एवं साथ में बैठे व्यक्तियों द्वारा अपने नाम आजाद पुत्र नूर खांन उम्र 30 साल निवासी सारंगपुर व नईम पुत्र कमर अली उम्र 22 साल निवासीग्राम नादिया करमेडी थाना शमशाबाद, जिला विदिशा के होना बताये । पुलिस द्वारा ट्रक को चैक करने पर उसमें पीछे की तरफ डबल पार्टीशन में कुल 45 नग गाय-बछडे क्रूरता पूर्वक ठूंस-ठूंसकर भरे हुये पाये गये । पुलिस द्वारा उक्त गौवंश के संबंध मे पूंछने पर उनके द्वारा गाय बछडों को ग्वालियर से भरकर कटने के लिये नागपुर (महाराष्ट्र) लेकर जाना बताया । पुलिस द्वारा उक्त गाय-बछडों को आजाद कराकर सकुशल आवन गौशाला भिजवाया गया एवं ट्रक को विधिवत् जप्त कर अवैध पशु परिवहन कर रहे तीनों आरोपियों के विरूद्ध थाना राधौगढ में अप.क्र. 283/22 म.प्र. गौ-वंश वध प्रतिषेध अधीनियम की धारा 4, 6, 9, 10, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम की धारा 11, म0प्र0 कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 6, 6(क) एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 66, 192 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना मे लिया गया गया है । राधौगढ थाना पुलिस की इस उल्लेखनीय कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक अवनीत शर्मा, उपनिरीक्षक जगदीश जाटव, उपनिरीक्षक वृजमोहन रावत, सउनि सुरेश शर्मा, प्रधान आरक्षक पवन कुमार, प्रधान आरक्षक गोविन्द जटिया, आरक्षक मंगल कंषाना, आरक्षक देवेन्द्र नरुका एवं आरक्षक राकेश की सराहनीय भूमिका रही है।

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