इंदौर न्यूज़ (Indore News)

CHL की अवैध फ्री होल्ड अनुमति हाउसिंग बोर्ड ने कर डाली निरस्त

अग्निबाण इम्पेक्ट… होटल की जगह चल रहे अवैध हॉस्पिटल के फ्री होल्ड घोटाले की जांच प्रमाणित पाए जाने पर बड़ा फैसला
हाईकोर्ट में कैविएट दायर करने के साथ लीज निरस्ती की प्रक्रिया भी होगी शुरू
इंदौर, राजेश ज्वेल।  एलआईजी चौराहा (LIG Chauraha) पर स्थित शहर के चर्चित और विवादित रहे सीएचएल हॉस्पिटल (CHL Hospital) को लेकर अग्निबाण ने जो खुलासे किए वे सही साबित हुए और अब हाउसिंग बोर्ड (Housing Board) ने जो अवैध (Illegal) रूप से फ्री होल्ड की प्रक्रिया की थी उसे निरस्त कर दिया है। भोपाल मुख्यालय (Bhopal Headquarters) स्थित आयुक्त ने पिछले दिनों इंदौर कार्यालय से इस पूरे घोटाले की जांच रिपोर्ट मांगी थी, जो भिजवाई गई, जिसमें यह प्रमाणित भी हुआ कि होटल की बजाय मौके पर चल रहे अवैध हॉस्पिटल (Illegal Hospital) को फ्री होल्ड कर डाला और तत्कालीन सम्पदा अधिकारी और उपायुक्त ने भी इस अनियमितता को ध्यान में नहीं रखा। लिहाजा अब उपायुक्त यशवंत कुमार दोहरे ने जारी की गई फ्री होल्ड की अनुमति को निरस्त कर दिया है। इतना ही नहीं, हाउसिंग बोर्ड हाईकोर्ट में कैविएट दायर करने के साथ लीज निरस्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर रहा है।


पिछले दिनों फ्री होल्ड घोटाला उजागर होने के बाद आयुक्त ने 22.06.2022 को पत्र भेजकर इंदौर उपायुक्त से इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट मांगी, जिस पर हाउसिंग बोर्ड के इंदौर कार्यालय में खलबली मची और फिर विस्तृत जांच प्रतिवेदन तैयार कर आयुक्त को भिजवाया गया। वर्तमान में हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त चंद्रमौली शुक्ला हैं, जिन्होंने नियम अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दूसरी तरफ सीएचएल हॉस्पिटल का संचालन करने वाली कन्वीनिएंट होटल लिमिटेड को भी इस फ्री होल्ड की प्रक्रिया में पाई गई अनियमितताओं के चलते कारण बताओ नोटिस 31.08.2022 को जारी किया गया था, जिसका जवाब 16.09.2022 को गोलमोल तरीके से दिया गया। नतीजतन हाउसिंग बोर्ड इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और यह भी साबित नहीं पाया गया कि होटल व्यवसाय के लिए आबंटित भवन को हॉस्पिटल उपयोग के लिए किस तरह और किसकी अनुमति से परिवर्तित किया गया और फ्री होल्ड की प्रक्रिया भी हाउसिंग बोर्ड के कतिपय अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ संगनमत होकर अवैध रूप से करवा ली गई। जब अग्निबाण ने सिलसिलेवार इस पूरे फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया तो हाउसिंग बोर्ड को भी अब कार्रवाई करना पड़ी। अभी उपायुक्त यशवंत कुमार दोहरे ने संचालक कन्विनिएंट होटल को भेजे पत्र में इंदौर कार्यालय द्वारा जारी की गई फ्री होल्ड की अनुमति निरस्त करने की सूचना दी गई, क्योंकि अनियमित लीज डीड में भू-उपयोग परिवर्तन और भवन उपयोग मनमर्जी से कर लिया गया। उपायुक्त श्री दोहरे ने फ्री होल्ड की अनुमति निरस्त करने की पुष्टि करते हुए बताया कि इस आशय का निर्णय लेते हुए सीएचएल को पत्र भिजवा दिया है। वहीं हाईकोर्ट में भी कैविएट दायर की जा रही है, ताकि एकतरफा स्टे हासिल नहीं किया जा सके, उसके साथ ही पंजीयन विभाग को पत्र लिखकर रजिस्ट्री की सर्टिफाइड कॉपी भी निकलवाई जा रही है, ताकि लीज निरस्ती और उसके बाद बेदखली की कार्रवाई भी शुरू की जा सके। उल्लेखनीय है कि हाउसिंग बोर्ड ने 1970 में एबी रोड पर एलआईजी चौराहा के पास होटल सुहाग का निर्माण किया था, जो बाद में घाटे में होने के कारण 1986 को बंजारा लिमिटेड को 30 साल की लीज पर दे दिया, लेकिन शर्त कंडिका 7 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि उक्त भूमि और भवन पर केवल होटल व्यवसाय का ही संचालन किया जा सकेगा और होटल बंजारा लिमिटेड ने भी शर्त का पालन करते हुए होटल इंडोटेल के नाम से ही कारोबार शुरू किया, मगर बाद में आर्थिक संकट के चलते यह समूह भी होटल नहीं चला पाया और फिर इसका संचालन 1999 में कन्वेनिएंट होटल्स लिमिटेड के पास आ गया, लेकिन लीज शर्तों में कोई परिवर्तिन नहीं हुआ और हाउसिंग बोर्ड ने कन्वेनिएंट होटल लिमिटेड के नाम से ही नामांतरण किया, जिसमें तत्कालीन डायरेक्टर डॉ. राजेश जैन के हस्ताक्षर भी हैं। बाद में होशियारी से कन्वेनिएंट होटल को कन्वेनिएंट हॉस्पिटल में कागजों पर परिवर्तित करते हुए होटल की बजाय सीएचएल हॉस्पिटल का संचालन शुरू हो गया, जो वर्षों से जारी है।


निवेशकों के साथ धोखा… अरबों की टोपी पहना दी हैदराबाद के केयर समूह को हॉस्पिटल के पूर्व संचालक मारू और भार्गव ने
हाउसिंग बोर्ड के साथ सांठगांठ कर सीएचएल के पूर्व संचालकों मारू और भार्गव ने हैदराबाद के केयर समूह को अरबों की टोपी पहना दी और लेन-देन कर फर्जी फ्री होल्ड की प्रक्रिया करवाकर लगभग 300 करोड़ की डील केयर समूह से कर डाली और शेयरों के हस्तांतरण कर नए डायरेक्टर केयर समूह के बना दिए। वर्तमान में केयर समूह द्वारा ही सीएचएल का संचालन किया जा रहा है। मगर अब हाउसिंग बोर्ड ने फ्री होल्ड की अनुमति चूंकि निरस्त कर दी, नतीजतन निवेशकों के साथ बड़ी धोखाधड़ी भी मारू और भार्गव ने कर डाली।
अग्निबाण ने लगातार समाचार प्रकाशित कर चेताया… फिर भी सोया रहा केयर समूह
अग्निबाण की मंशा रही कि इंदौर आने वाले उद्यमी या निवेशक ठगी का शिकार न हों। नतीजतन सीएचएल के घोटालों को प्रकाशित कर केयर समूह को भी चेताया। बावजूद इसके केयर समूह सोया रहा और अब अग्निबाण की चेतावनी सही साबित हुई।


एनओसी सुहाग होटल को – निर्माण अनुमति कन्वेनिएंट को दे डाली
संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश ने भी हाउसिंग बोर्ड को लिखे पत्र में यह स्पष्ट किया था कि होटल के स्थान पर हॉस्पिटल उपयोग की अनुमति हाउसिंग बोर्ड से ही विधिवत प्राप्त करना होगी, लेकिन हाउसिंग बोर्ड के स्थानीय अधिकारियों ने बिना सक्षम स्वीकृति अपने स्तर पर ही होटल की जगह हॉस्पिटल चलाने की अनुमति के साथ सम्पत्ति को फ्री होल्ड कर डाला। मजे की बात यह है कि हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालन यंत्री ने 14.05.2001 को डायरेक्टर कन्वेनिएंट हॉस्पिटल को अतिरिक्त निर्माण कार्य की जो एनओसी जारी की उसमें सुहाग होटल का उल्लेख तो किया, मगर निर्माण की अनुमति कन्वेनिएंट होटल को जारी की। इसी तरह 16.05.2001 को भार मुक्ति प्रमाण-पत्र भी डायरेक्टर कन्वेनिएंट हॉस्पिटल के नाम से ही जारी किया गया।


होटल की जगह अस्पताल चलाए जाने पर पड़ोस के प्लाट की लीज निरस्त कर डाली… और अस्पताल की लीज को फ्री होल्ड कर डाला
हाउसिंग बोर्ड ने सुहाग होटल को लीज पर भूमी के साथ भवन भी दिया था, जिसे बाद में इंडोटेल होटल को दे दिया गया। इंडोटेल होटल की कंपनी रुचि कंस्ट्रक्शन को ही पास में पड़ी 32 हजार स्क्वेयरफीट भूमि इस शर्त पर दी थी कि वे इस भूमि पर होटल का विस्तार करेंगे, लेकिन जब इंडोटेल ने अपनी कंपनी कन्वीनेंट होटल्स लिमिटेड को होटल उपयोग के लिए बेच दी और कन्वीनेंट होटल्स ने अपना नाम बदलकर कन्वीनीयन्ट हास्पिटल लिमिटेड कर डाला और होटल की जगह अस्पताल शुरू कर दिया तो हाउसिंग बोर्ड ने रुचि कंस्ट्रक्शन को दी गई भूमि के उपयोग पर आपत्ति उठाते हुए उसकी लीज यह कहते हुए निरस्त कर दी कि आपको जो भवन होटल के लिए दिया था, उसमें हास्पिटल चलाया जा रहा है, इसलिए आपकी लीज निरस्त की जाती है। यह मामला अभी हाईकोर्ट में चल रहा है, इसी बीच हास्पीटल की लीज निरस्त करने के बजाए, उसे हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने भारी रिश्वत लेकर फ्री होल्ड कर डाला।

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