इंदौर न्यूज़ (Indore News) मध्‍यप्रदेश

कम्प्यूटर बाबा को जमानत, फिर भी जेल से नहीं छूटेंगे

  • हाईकोर्ट में छुट्टी के दिन सुनवाई, आज ट्रायल कोर्ट में दो मामलों में लगेगी जमानत अर्जी
  • कोर्ट ने सरकार से पूछा- 5 लाख की बैंक गारंटी कितने मामलों में ली?  

इंदौर।जेल में बंद कम्प्यूटर बाबा को जमानत मिल गई है, किंतु फिर भी वे अभी जेल से नहीं छूटेंगे। आज दो मामलों में उनकी जमानत अर्जी लगेगी और आज ही उनकी सुनवाई होकर आदेश जारी हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार नामदेवदास त्यागी उर्फ कम्प्यूटर बाबा निवासी गोम्मटगिरि की ओर से एडवोकेट रवींद्रसिंह छाबड़ा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर कहा था कि उन्हें 8 नवंबर को आधा दर्जन शिष्यों के साथ गिरफ्तार किया गया था। उन आधा दर्जन शिष्यों को अगले दिन ही छोड़ दिया गया, लेकिन उन्हें धारा 151 में एसडीएम से 5 लाख की बैंक गारंटी की शर्त के बाद भी छोड़ा नहीं जा रहा है।

उनका आरोप था कि वे बैंक गारंटी देने को तैयार हैं, किंतु एसडीएम गारंटी लेने को तैयार नहीं हैं। पहले उन्हें आदेश की कॉपी तक नहीं दी गई थी। उन्होंने इतनी भारी-भरकम बैंक गारंटी लेने पर भी सरकार को आड़े हाथ लिया और यह भी बताया था कि उन पर गांधीनगर व एरोड्रम थाने में दो केस और दर्ज हो चुके हैं। उन्होंने रिपब्लिक टीवी के चीफ अर्नब गोस्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश का हवाला देकर हिरासत में रखने का कड़ा विरोध किया था। कल हाईकोर्ट ने रविवार की छुट्टी के बावजूद उनकी याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने सफाई दी कि याचिकाकर्ता बाबा की ओर से बैंक गारंटी पेश ही नहीं की गई तो लेने का सवाल ही नहीं उठता। उनका कहना था कि संबंधित अधिकारी बैंक गारंटी लेने को तैयार हैं। इस पर जस्टिस एससी शर्मा ने सरकार से पूछा कि कितने मामलों में धारा 151 में इतनी बड़ी बैंक गारंटी ली गई है? बहरहाल, हाईकोर्ट ने सरकार से इस मामले में और याचिका में उठाए तथ्यों पर चार सप्ताह में विस्तृत जवाब देने के निर्देश देते हुए बाबा को फौरी राहत देते हुए कहा कि उनकी ओर से 5 लाख की बैंक गारंटी एसडीएम पी. जैन के समक्ष पेश करने पर वे उसे लें या उनके नहीं लेने की दशा में जेल अधीक्षक 50 हजार के पर्सनल बांड पर उन्हें जमानत पर जेल से रिहा करें। कोर्ट ने यह आदेश भी दिए हैं कि दो मामलों में सोमवार को जमानत आवेदन कोर्ट में पेश किए जाएं, जिन पर उसी दिन संबंधित जज द्वारा सुनवाई करने के बाद आदेश पारित किया जाए। मामले में हाईकोर्ट 2 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगी। बहरहाल, फिलहाल बाबा को धारा 151 के एक मामले में तो जमानत मिल गई है, लेकिन अन्य मामलों में जमानत नहीं मिलने से वे अभी जेल में ही रहेंगे। अब दो मामलों में जमानत के लिए आज जिला कोर्ट में जमानत अर्जियां पेश की जा रही हैं, जिन पर आज ही सुनवाई होगी। बाबा का गांधीनगर थाने के मामले में पुलिस पहले ही रिमांड ले चुकी है। संभवत: जल्द ही एरोड्रम थाने में दर्ज मामले में उनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। 

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