नई दिल्ली (New Delhi)। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने मामूली बात पर झगड़ा (quarrel over trifle) करने वाले दो परिवारों के सदस्यों को अपने-अपने इलाकों में दो-दो सौ पौधे लगाने का निर्देश (Instructions to plant two hundred saplings) दिया है, ताकि वे समाज में योगदान देकर अपनी “नकारात्मक उर्जा” खत्म कर सकें। अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों को पौधे लगाकर पांच साल (planting saplings and caring for five years) तक उनकी देखभाल करनी है।
अदालत ने इसके साथ ही जानबूझकर चोट पहुंचाने, चोट पहुंचाने की तैयारी से घर में घुसने, हमला करने या गलत तरीके से रोकने, आपराधिक धमकी देने और गैर-इरादतन हत्या के प्रयास के आरोप में दर्ज दो आपराधिक मामलों में कार्यवाही रद्द कर दी।
जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने कहा, “हालांकि, मेरा मानना है कि (संबंधित) पक्षों को समाज में योगदान देने का निर्देश देकर उनकी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त किया जाना चाहिए। इसलिए, दोनों मामलों में याचिकाकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में दो-दो सौ पेड़ लगाने का निर्देश दिया जाता है। जांच अधिकारी (आईओ) बागवानी विभाग से परामर्श के बाद जगह की पहचान करके याचिकाकर्ताओं को 15 दिन पहले सूचित करेंगे।”
अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी पौधों की जियो-टैगिंग की संभावना भी तलाशेंगे। अदालत ने मामले में नवंबर में अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है। FIR में शिकायतकर्ता ने कहा कि मामला 4 मार्च, 2017 का है, जब एक परिवार के तीन सदस्य उसके घर आए और कंबल देने के लिए उनकी आईडी मांगी, जिसे एक राजनीतिक दल के उम्मीदवार द्वारा वितरित किया जाना था। शिकायतकर्ता के मुताबिक तीनों दूसरी विचारधारा वाले राजनीतिक दल के समर्थक थे, इसलिए उनसे विवाद हो गया और बाद में दोनों पक्षों के बीच लड़ाई हो गई।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved