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दिल्ली: जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनी रहेगी, फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद इलाके में नगर निगम (Nagar Nigam) द्वारा की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई (encroachment removal action) को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही आज कई पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल भी जहांगीरपुरी के लोगों से मिलने के लिए पहुंचने वाले हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए इलाके में भारी सुरक्षाबल तैनात किए गए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जहंगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए है, साथ ही दो हफ्ते बाद इसम मामले में फिर से सुनवाई की जाएगी।


अदालत ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद कहा है कि हम अब इस मामले में दो हफ्ते बाद सुनवाई करेंगे और तब तक जहांगीरपुरी में यथास्थिति बरकरार रखनी होगी। अदालत ने यह भी साफ किया कि उनका यह आदेश सिर्फ जहांगीरपुरी के लिए है न कि देश के दूसरे हिस्सों के लिए। अगर तब तक निगम ने जहांगीरपुरी में कोई कार्रवाई की तो उसे अदालत गंभीरता से लेगी और इससे अवमानना माना जाएगा।

कपिल सिब्बल ने भी मामले में दलील रखते हुए कहा कि, अतिक्रमण और अवैध निर्माण पूरे देश की समस्या है। लेकिन इसकी आड़ में एक समुदाय को निशाना बना रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री ने कहा कि अगर मुसलमान शांत नहीं हुए तो कोई रियायत नहीं दी जाएगी। कोर्ट को यह संदेश देना चाहिए कि यहां कानून का शासन है।

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