इंदौर न्यूज़ (Indore News)

लेडी वकील से रेप में दो दर्जन उदाहरण भी नहीं दिला पाए जमानत


इंदौर। बलात्कार के मामले में फरार एक मुलजिम ने शिकायतकर्ता लेडी वकील के खिलाफ दो दर्जन उदाहरण देकर खुद को अग्रिम जमानत दिलाने की कोशिश की, किंतु उसकी दलीलें नाकाम रहीं, क्योंकि उस पर पहले से ही दिल्ली में बलात्कार का एक अन्य केस दर्ज है।
मुलजिम मनोज मलिक चौधरी दिल्ली का रहने वाला है। उसके खिलाफ मुंबई व दिल्ली में प्रैक्टिस करने वाली एक वकील ने इंदौर के छोटी ग्वालटोली थाने में बलात्कार, मारपीट व अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया था, जिसमें उसकी गिरफ्तारी बाकी है। मनोज ने अग्रिम जमानत की अर्जी देकर कहा था कि वह बेकसूर है। फरियादी का ही क्रिमिनल रिकार्ड रहा है और वह खुद ब्लैकमेल, पैसा हड़पने व जजों से दुव्र्यवहार के इल्जामों से घिरी है। उसने ऐसे करीब दो दर्जन उदाहरण पेश किए। स्पेशल जज मनीषा बसेर ने पाया कि मुलजिम पर वजीराबाद दिल्ली में बलात्कार का ही एक अन्य केस पहले से दर्ज है, जिसमें वह फरार है। ऐसे में कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
होटल में बेहोश कर दुष्कर्म का है इल्जाम
फरियादिया वकील की मनोज मलिक से मित्रता दिल्ली में हुई थी। उसने 10 नवंबर 2019 को मधुमिलन चौराहा स्थित ज्योति होटल में चाय पीने को दी, जिसके बाद वह बेहोश हो गई तो मुलजिम ने उससे रेप किया। बाद में आरोपी ने वकील को शादी का झांसा दिया, किंतु शादी नहीं की।

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