भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद नेताओं की सभाएं आज से

  • शिवराज अशोकनगर, दतिया और ग्वालियर में करेंगे सभा
  • कमलनाथ अंबाह और जौरा में करेंगे

भोपाल। मप्र हाईकोर्ट की सख्ती का असर आज से राजनीतिक दलों की चुनावी सभाओं पर देखने को मिलेगा। हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच ने 9 जिलों के कलेक्टरों को चुनावी सभाओं को लेकर स्पष्ट आदेश दिए हैं। इस बीच आज ग्वालियर-चंबल संभाग के जिलों में चुनावी सभाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अशोकनगर, दतिया और ग्वालियर में चुनावी सभाएं करेंगे। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मुरैना जिले में चुनावी सभाएं करेंगे।
हालांकि इन जिलों के कलेक्टरों ने यह नहीं बताया कि राजनीतिक दलों की सभाएं हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के परिपालन में हो रही हैं या नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह 11 बजे अशोकनगर जिलेे के शाढेारा में चुनावी सभा संबोधित करने पहुंचे। इसके बाद वे दतिया जिले की भांडेर में चुनावी सभा संबोधित करेंगे। दोपहर साढ़े तीन बजे मुख्यमंत्री ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा क्षेत्र के टेकनपुर में सभा करेंगे। इसी तरह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अंबाह एवं जौरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस संबंध में अशोकनगर कलेक्टर अभय वर्मा से चुनावी सभा के लिए चुनाव आयोग से अनुुमति मिलने एवं हाईकोर्ट के आदेश में परिपालन में सभा कराने को लेकर सवाल पूछा तो वे स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि वे अभी मीटिंग में है। इसी तरह ग्वालियर, दतिया एवं मुरैना जिले के कलेक्टर भी यही नहीं बता पाए के चुनावी सभाओं पर हाईकोर्ट का आदेश लागू कर दिया है या नहीं।

यह है हाईकोर्ट का आदेश
जस्टिस शील नागू और जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने आदेश में कहा- राजनीतिक दलों की वर्चुअल मीटिंग अगर नहीं हो पा रही है तो ही सभा और रैलियां हो सकेंगी। संविधान ने उम्मीदवार को चुनाव प्रचार का अधिकार है तो लोगों को जीने के साथ-साथ स्वस्थ रहने का अधिकार है। उम्मीदवार के अधिकार से बड़ा लोगों के स्वस्थ रहने का अधिकार है। पार्टियों को रैली और सभाओं के लिए इजाजत लेनी होगी। ये भी बताना होगा कि वर्चुअल सभा क्यों नहीं हो सकती है। कलेक्टर अगर जवाब से संतुष्ट होते हैं तो ऑर्डर पास करेंगे और मामला चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। आयोग की मंजूरी के बाद ही सभाएं हो सकेंगी। आयोग सभा में जितने लोगों को शामिल होने की मंजूरी देगा, उतने लोगों के मास्क व सैनिटाइजर पर होने वाले खर्च की दोगुनी राशि कैंडिडेट को कलेक्ट्रेट में जमा कराना होगी। शपथ पत्र देना होगा, जिसमें हर व्यक्ति को मास्क और सैनेटाइजर उपलब्ध कराए जाने की बात लिखी हो और यह भी कि सभा की मंजूरी लेने वाला ही जवाबदेह होगा। हाईकोर्ट का आदेश उपचुनाव वाले जिलों के अधिकारियों को मिल चुका है। जिसके अनुसार आज होने वाली सभाओं पर हाईकोर्ट का आदेश लागू होता है।

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