इंदौर न्यूज़ (Indore News)

निजी वाहनों को बाइक टैक्सी बनाने वाली कंपनियों का लाइसेंस होगा निरस्त

 ‘अग्निबाण’ की खबर के बाद सख्त हुआ परिवहन विभाग…सभी कंपनियों को नोटिस जारी करते हुए ली जाएगी अटैच की गई सभी बाइक टैक्सियों की जानकारी

इंदौर। शहर में चलने वाली अवैध बाइक टैक्सियों (illegal bike taxis) को लेकर परिवहन विभाग (transport Department) सख्त कदम उठाने जा रहा है। शहर में बाइक टैक्सी का संचालन करने वाली जो भी कंपनियां निजी वाहनों को बाइक टैक्सी के रूप में संचालित कर रही हैं, परिवहन विभाग जांच करने के बाद ऐसी कंपनियों के लाइसेंस निरस्त करेगा। इसके लिए सभी कंपनियों को नोटिस जारी करते हुए अटैच की गई बाइक टैक्सियों की जानकारी मांगी जा रही है।

‘अग्निबाण’ ने कल ही शहर में चल रही अवैध बाइक टैक्सियों का मुद्दा प्रमुखता से उठाते हुए बताया था कि बाइक टैक्सी के रूप में सिर्फ कमर्शियल कैटेगरी में रजिस्टर्ड वाहनों को ही संचालित किया जा सकता है, लेकिन शहर में ज्यादातर कंपनियां निजी वाहनों को भी बाइक टैक्सी के रूप में चलने के लिए अटैच कर रही है। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए तय किया है कि सभी कंपनियों को नियमों का पालन करना जरूरी है और जो कंपनियां नियमों का उल्लंघन कर रही हैं, उनकी जांच करते हुए गड़बड़ी पाई जाने पर उनके लाइसेंस निरस्त करते हुए कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में परिवहन विभाग अब इंदौर आरटीओ से लाइसेंस लेकर बाइक टैक्सी का संचालन कर रही कंपनियों को नोटिस जारी करते हुए कंपनी में अटैच सभी बाइक टैक्सियों की जानकारी मांगेगा और गड़बड़ी पाई जाने पर कंपनियों के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे।


वाहन का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन के साथ फिटनेस और परमिट भी जरूरी

परिवहन विशेषज्ञों के मुताबिक किसी भी वाहन का व्यावसायिक उपयोग करने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन कमर्शियल कैटेगरी में करवाना जरूरी है। इसके बाद उन्हें पीली नंबर प्लेट लगाना होती है। इसके साथ ही ऐसे वाहन का फिटनेस और परमिट लेना भी जरूरी है। इसके बाद ही ऐसे वाहनों का उपयोग टैक्सी के रूप में किया जा सकता है, वहीं बाइक टैक्सी चालक का पुलिस वेरिफिशन भी जरूरी है, लेकिन शहर में चल रही ज्यादातर बाइक टैक्सियों का ना तो कमर्शियल रजिस्ट्रेशन है, ना इनका फिटनेस और परमिट है। इसके कारण परिवहन विभाग को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, वहीं वेरिफिकेशन ना होने से इन पर सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा से भी खिलवाड़ हो रहा है।

नोटिस जारी कर ली जाएगी जानकारी, निजी वाहन पाए जाने पर निरस्त होगा लाइसेंस

शहर में चार से पांच कंपनियों ने टैक्सी सेवा संचालित करने का लाइसेंस परिवहन विभाग से लिया है। इसमें कंपनियां कार टैक्सी, रिक्शा और बाइक टैक्सी संचालित कर रही है। नियमानुसार उन्हीं वाहनों का टैक्सी के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जिन्हें कमर्शियल कैटेगरी में रजिस्टर्ड किया गया हो। सभी कंपनियों को नोटिस जारी करते हुए उनके यहां अटैच बाइक टैक्सियों की जानकारी मांगी जाएगी। अगर निजी वाहन बाइक टैक्सी के रूप में अटैच पाए जाते हैं तो कंपनियों का लाइसेंस निरस्त करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

– जितेंद्र सिंह रघुवंशी, आरटीओ इंदौर

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