इंदौर। नगर निगम मुख्यालय (Municipal Corporation Headquarters) से लेकर झोनलों पर 14 मई को लोक अदालत (Lok Adalat) लगेगी, जिसमें जलकर (Water Tax) और सम्पत्तिकर (Property Tax) के सरचार्ज में सौ प्रतिशत की छूट दी जाएगी। कमिश्नर (Commissioner) ने इस मामले में अफसरों को निर्देश दिए हैं कि जो राशि जमा हुई है, उनकी इंट्री समय पर कराई जाए और बड़े बकायादारों को इसकी सूचना (Information) भी भेजी जाए।
निगम (Corporation) द्वारा कई बड़े बकायादारों को इन दिनों थोकबंद सूचना पत्र जारी किए जा रहे हैं और उन्हें 14 मई को लोक अदालत में राशि जमा कर छूट का लाभ लेने की जानकारी दी जा रही है। इसके लिए सूचना पत्र में पूरा ब्योरा दिया जा रहा है। कल कमिश्नर प्रतिभा पाल (Commissioner Pratibha Pal) ने इस मामले को लेकर राजस्व अधिकारयों की बैठक ली, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान अब तक हुई वसूली की समीक्षा करने के साथ-साथ कई झोनों पर कम राशि जमा होने पर संबंधितों से जवाब मांगा गया। उन्होंने कहा कि 14 मई को लगने वाली लोक अदालत (Lok Adalat) के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। इसके लिए निगम से लेकर सभी 19 झोनलों पर तमाम तैयारियां की जाएं। जिन अधिकारियों द्वारा राजस्व वसूली की रसीद दी जाती है, उसका समयसीमा में ऑडिट कराने के साथ-साथ पोस्टिंग भी करा ली जाए और काउंटरों पर जमा होने वाली राशि के माामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाए। अधिकारियों के मुताबिक सम्पत्ति के प्रकरण में कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से ज्यादा बकाया होने पर अधिभार में सौ प्रतिशत की छूट दी जाएगी और पचास हजार से एक लाख तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं जलकर के प्रकरणों में 10 हजार तक की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट है, वहीं 50 हजार की राशि पर 75 प्रतिशत और 50 हजार से अधिक पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके लिए झोनलों पर अलग से शिविर लगाए जाएंगे।
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