इंदौर न्यूज़ (Indore News)

एक लाख से बड़े बकायादारों की सम्पत्तियां होंगी कुर्क


छुट्टियों के दिन भी खुले रहेंगे निगम के केश काउंटर… आयुक्त ने दिए कड़े निर्देश
इंदौर। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने राजस्व अमले को सख्त निर्देश दिए हैं कि 31 दिसम्बर तक 1 लाख से अधिक बकायादारों के खातों की जांच करें और कोई भी डिफाल्टर खाता डिमांड के रूप में इसके बाद नजर नहीं आना चाहिए। बकायादारों के खिलाफ सम्पत्ति कुर्क, राजसात करने, सील करने की कार्रवाई तेज की जाए। अधिभार में छूट का लाभ देने के लिए निगम मुख्यालय और झोनल कार्यालयों के कैश काउंटर छुट्टियों के दिन भी खुले रखने के निर्देश दिए गए हैं।
एक लाख से अधिक के बकायादार, संपत्तिकर, जलकर, निगम दुकान किराए के बकायादार पर सख्ती के निर्देश और लक्ष्य सभी सहायक राजस्व अधिकारियों को दिए गए हैं। आयुक्त पाल ने बताया कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय द्वारा आदेश जारी कर वैश्विक महामारी कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण नगरीय निकायों द्वारा अधिरोपित अधिभार में जो करदाता समय से भुगतान नहीं कर सके, उन्हें बकाया संपत्तिकर, जलकर, किराया राशि में सरचार्ज में 100 फीसदी तक की छूट प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। यह छूट 31 दिसम्बर 2020 तक लंबित देय राशि का भुगतान करने पर ही प्राप्त होगी। उक्त छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी। विदित हो कि नगर निगम इंदौर के प्रयासों से शासन द्वारा अधिभार में नीचे उल्लेखित अनुसार छूट देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट रहेगी। वहीं किराए के ऐसे प्रकरण, जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 20 हजार से 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

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