भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhyapradesh) में नियमों का उल्लंघन (Violation) करने पर 50 निजी अस्पतालों (Hospital) और नर्सिंग होम (nursing home) के रजिस्ट्रेशन (Registration) रद्द कर दिए गए तो वहीं 301 अस्पतालों (Hospital) को नोटिस (Notice) जारी किया गया है।
कोरोना काल (Corona) में धड़ाधड़ खुले अस्पतालों (Hospital) में से कई में डॉक्टर (Doctor) और नर्सें तक नहीं थीं। साथ ही एक ही डॉक्टर 8 से 10 अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रहा हैं। भोपाल में कुल 503 पैथालॉजी और नर्सिंग होम हैं जिनमें से 212 कोरोना काल में खुले थे, जबकि इन्दौर में 274 अस्पताल खोले गए थे। इन अस्पतालों की जांच के बाद 50 अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर 301 को नोटिस दिए गए हैं।
इस अवधि में सिर्फ अस्पतालों की बात करें तो भोपाल में 104 अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इनमें भी 29 अस्पताल मार्च-अप्रैल-मई में खुले। राज्य के 3 और बड़े शहरों को लें तो इंदौर में 274 अस्पताल हैं, 48 पिछले सालभर में खुले, जबलपुर में 138 में 34 सालभर में खुले जबकि ग्वालियर में 360 में 116 पिछले एक साल में खुले।
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