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मप्रः हेलमेट नहीं पहनने वालों के विरुद्ध होगी सख्त कार्यवाही, 6 अक्टूबर से चलेगा अभियान

– बाइक पर पीछे बैठने वाले को भी लगाना होगा हेलमेट, आदेश जारी

भोपाल। दो पहिया वाहन (two wheeler) पर हेलमेट धारण (wearing helmet) नहीं करने वाले वाहन चालकों (drivers) के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 128 एवं 129 में सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए आगामी 6 अक्टूबर से विशेष अभियान चलाया (Special campaign from 6th October) जाएगा। दो पहिया वाहन चालक के साथ वाहन के पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना होगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने सोमवार को निर्देश जारी किए हैं।

जारी आदेश में कहा गया है कि जबलपुर उच्च न्यायालय ने दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले (पीलियन राइडर) द्वारा हेलमेट न लगाने को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। जागरूकता के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया और अन्य प्रचार माध्यमों से प्रचार-प्रसार करने को कहा है। निर्देशों का पालन न करने वाले दो पहिया वाहन चालकों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने को निर्देशित किया है।


पुलिस एवं शोध प्रशिक्षण संस्थान के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) जी. जनार्दन ने पुलिस आयुक्त इंदौर, भोपाल और समस्त जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं कि दो पहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वालों से अनिवार्य रूप से हेलमेट लगवाने के लिए हर संभव आवश्यक कदम उठाएँ। उन्होंने कहा है कि हेलमेट धारण करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाएं और हेलमेट धारण न करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही भी करें। इसके लिए आगामी 6 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर 2022 तक विशेष अभियान चलाया जाना सुनिश्चित करें।

एडीजी जनार्दन ने निर्देशित किया है कि हेलमेट नहीं लगाने वाले छात्र-छात्राओं, कर्मचारियों और अभिभावकों का शिक्षण संस्थानों में प्रवेश निरूद्ध करें। सभी पेट्रोल पम्प पर दो पहिया मोटर वाहन चालकों को हेलमेट धारण करने पर ही पेट्रोल वितरण करें। समस्त होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, मॉल आदि स्थानों पर हेलमेट लगाने पर ही प्रवेश दिया जाए। स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम एवं कन्ट-नमेन्ट बोर्ड और ठेके पर वाहनों की पार्किंग में हेलमेट धारण करने पर ही वाहन पार्किंग की सुविधा दी जाएं।

एडीजी जनार्दन ने जीवन-सुरक्षा के लिए आवश्यक हेलमेट लगाने को आम व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए जन-जागरूकता के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करने के निर्देश गए हैं। निर्देशित किया गया है कि प्रचार-प्रसार के लिए ऑटो मोबाईल शॉप, समस्त होटल, ढाबा, रेस्टोरेन्ट, मॉल में फ्लेक्स बैनर लगाकर प्रचार-प्रसार किया जाए। डायल 100 एवं शहर में लगे पी.ए.सिस्टम, वी.एम.एस. सिस्टम से हेलमेट धारण करने के संबंध में लगातार उद्घोषणा की जाये। प्रत्येक दो थानों के बीच पी.ए. सिस्टम से आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करने के संबंध में, लगातार व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। जिला आबकारी विभाग द्वारा संचालित लाइसेंसी शराब की दुकानों एवं हाट बाजार के पार्किंग स्थलों पर भी हेलमेट धारण करने के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायें। स्थानीय टी.वी.चैनल, इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, सोशल मिडिया और प्रिंट मीडिया से भी अनिवार्यत: हेलमेट लगाने के संदेश को प्रसारित-प्रकाशित किया जाये। (एजेंसी, हि.स.)

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