भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

नर्मदा एक्सप्रेस वे होगा नर्मदा प्रगति पथ… शिवराज कैबिनेट ने लगाई मुहर

  • 17 सड़कों पर नहीं लगेगा टोल

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने प्रस्तावित नर्मदा एक्सप्रेस-वे को मप्र में नर्मदा प्रगति पथ के रूप में स्वीकृति दी। साथ ही प्रदेश में नर्मदा एक्सप्रेस-वे के एकरेखण प्रस्ताव अनुसार विभिन्न खण्डों में मार्ग की श्रेणी, चौड़ाई एवं प्रमुख क्षेत्रों को जोडऩे के लिये फीडर रूटस के निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन एवं भारत शासन से समन्वय कर स्वीकृति प्राप्त करने के लिये लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई।



मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के अंतर्गत पूर्व निर्मित 17 मार्गों पर अनुबंधित एजेंसी के माध्यम से पाँच वर्ष तक उपभोक्ता शुल्क के संग्रहण को स्वीकृति प्रदाय की गई। इन 17 मार्गों पर प्रति किलोमीटर प्रति फेरा अनुसार पथकर दरें निर्धारित की गई हैं। हल्के वाणिज्यिक वाहन पर 1.4704 रुपए, ट्रक पर 3.6501 रूपये और मल्टी एक्सल ट्रक पर 7.2830 रूपये पथकर दरें निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई है। उपरोक्त दरें प्रत्येक पथकर प्लाजा पर प्रत्येक वर्ष थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर बढ़ायी जायेगी तथा निकटतम पाँच रुपये तक पूर्णांकित की जायेंगी। यह वृद्धि प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये भारत सरकार द्वारा घोषित थोक मूल्य सूचकांक की दर से एक सितम्बर से प्रभावी की जायेगी। इन मार्गों पर भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश सरकार के समस्त यान जो सरकारी ड्यूटी पर हों, संसद तथा विधानसभा के पूर्व तथा वर्तमान सदस्यों के गैर व्यवसायिक यान, ऐसे समस्त यान जो भारतीय सेना की ड्यूटी पर हों, एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, भारतीय डाक तथा तार विभाग के यान, कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रैक्टर ट्राली, आटो रिक्शा, दुपहिया वाहन तथा बैलगाडियाँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार और इसके अतिरिक्त यात्री वाहन जैसे बस, कार, जीप इत्यादि को टोल से छूट प्रदान की जायेगी। इन 17 मार्गों पर वास्तविक टोल प्रारंभ होने के पूर्व निगम द्वारा यह प्रमाणित किया जावेगा कि मार्ग पर आवश्यक सुधार कार्य पूर्ण कर लिये गये है एवं आगामी तीन वर्षों की सुधार/उन्नयन की कार्य-योजना तैयार की जाने की स्वीकृति दी गई।

Share:

Next Post

1 अप्रैल के बाद समझौता शुल्क 40 फीसदी अधिक देना होगा

Sat Feb 19 , 2022
प्रदेशभर में अनुमति से अधिक बने मकानों को वैध करने के लिए कंपाउंडिंगअभियान चलाया जा रहा 30 प्रतिशत तक का हिस्सा हो रहा वैध, कंपाउंडिंग शुल्क में 20 प्रतिशत की छूट; 28 फरवरी आवेदन की लास्ट डेट भोपाल। प्रदेशभर में अनुमति से अधिक बने मकानों को वैध करने के लिए कंपाउंडिंग (समझौता शुल्क)अभियान चलाया जा […]