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पेगासस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘व्यवस्था पर थोड़ा भरोसा रखें, सोशल मीडिया पर समानांतर बहस क्यों ?’


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को कहा कि पेगासस विवाद (Pegasus controversy) पर याचिकाओं के संबंध में कार्यवाही के दौरान कुछ अनुशासन और उचित बहस होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘व्यवस्था (System) पर थोड़ा भरोसा (Faith) रखें, सोशल मीडिया (Social media) पर समानांतर बहस (Parallel debate) क्यों ?’


शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि जिन लोगों ने इस मुद्दे पर जनहित याचिका दायर की है, उनसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ट्विटर पर समानांतर बहस चलाने की उम्मीद नहीं है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली और जस्टिस विनीत सरना और सूर्यकांत की पीठ ने विभिन्न याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं से कहा, “सिस्टम में कुछ विश्वास रखें, समानांतर कार्यवाही या समानांतर बहस ट्विटर या सोशल मीडिया पर नहीं होनी चाहिए।”
पीठ ने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ताओं को अदालत के फैसले की प्रणाली और प्रक्रिया में विश्वास होना चाहिए। पीठ ने कहा, “कुछ अनुशासन होना चाहिए। हमने कुछ सवाल पूछे। एक निर्णय प्रक्रिया है। कभी-कभी यह आपके लिए असुविधाजनक हो सकता है। इस तरह यह प्रक्रिया है। दोनों पक्षों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।”

पीठ ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता हमारे संज्ञान में कुछ लाना चाहते हैं तो उन्हें इसे यहां दर्ज करना चाहिए। पत्रकार एन. राम का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि पिछली बार कैलिफोर्निया की अदालत के बारे में उनके मुवक्किल के बयानों के बारे में बयान दिए गए थे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इसे संदर्भ से बाहर ले जाया गया, लेकिन बहस को सीमा पार नहीं करनी चाहिए। उन्होंने दोहराया, “यदि वे सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, तो उन्हें सिस्टम में विश्वास होना चाहिए।”

शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा कि बहस अदालत कक्ष के भीतर होनी चाहिए न कि बाहर और बहस को सीमा पार नहीं करनी चाहिए। शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें पेगासस जासूसी के आरोपों की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई है। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी है। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर मेहता तुषार मेहता ने मामले में निर्देश लेने के लिए शुक्रवार तक का समय मांगा।

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