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अवैध प्रवासियों पर पाक खफा, 31 तक देश छोड़ने का अल्टीमेटम; अफगान बनेंगे निशाना

इस्लामाबाद: पाकिस्तान सरकार ने अफगानियों सहित सभी अवैध अप्रवासियों (Illegal Immigrants) को पाकिस्तान छोड़ने या निर्वासन का सामना करने का अल्टीमेटम दिया है. पाकिस्तान ने बिना दस्तावेज वाले विदेशी नागरिकों को 31 अक्टूबर तक देश छोड़ने को कहा है. ऐसा नहीं करने वालों का निर्वासन और उनकी संपत्ति जब्त करने का काम 1 नवंबर से शुरू होगा. यह फैसला मंगलवार को नेशनल एक्शन प्लान की टॉप कमेटी की बैठक में लिया गया. इसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर (PM Anwarul Haq Kakar) ने की.

पाकिस्तान के कार्यवाहक सूचना मंत्री मुर्तजा सोलांगी ने बैठक के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि ‘सभी अवैध अप्रवासियों के पास पाकिस्तानी छोड़ने के लिए 28 दिन का वक्त है.’ सूत्रों से यह पता चला है कि बिना दस्तावेज वाले विदेशियों को बाहर निकालने के अभियान में ज्यादातर अफगानों को निशाना बनाया जाएगा. इस बैठक में सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर, संघीय सरकार के मंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया.


पाकिस्तान के दैनिक ‘डॉन’ के मुताबिक बैठक में अवैध प्रवासियों के स्वामित्व वाले व्यवसायों और संपत्तियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया गया. समिति ने यह भी फैसला लिया कि सीमा पार आवाजाही केवल वीजा और पासपोर्ट के आधार पर होगी और अफगान नागरिकों को उनके पहचान पत्र के आधार पर 31 अक्टूबर तक आवाजाही की अनुमति दी जाएगी.

पाकिस्तान के कार्यवाहक आंतरिक मंत्री सरफराज बुगती ने मीडिया को बताया कि लगभग 17.3 लाख अफगान बिना रजिस्ट्रेशन के पाकिस्तान में रह रहे हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि जनवरी से देश में हुए 24 आत्मघाती हमलों में से 14 अफगान नागरिकों ने अंजाम दिए थे. बुगती ने कहा कि ई-तजकिरास 10-31 अक्टूबर तक कबूल किया जाएगा. जिसके बाद वीजा और पासपोर्ट नीति को कड़ाई से लागू किया जाएगा.

1 नवंबर की समय सीमा के खत्म होने बाद पाकिस्तानी अधिकारी अवैध संपत्ति के मालिकों और अप्रवासियों के स्वामित्व वाले व्यवसायों को निशाना बनाना शुरू कर देंगे. कार्यवाहक आंतरिक मंत्री सरफराज बुगती ने कहा कि देश की खुफिया एजेंसियां और एलईए उन्हें ढूंढ लेंगी और अधिकारी उनके संपत्तियों और व्यवसायों को जब्त कर लेंगे. अवैध प्रवासियों की मदद करने में शामिल पाकिस्तानियों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी.

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