जम्मू। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर मानहानि के आरोप लगाने के लिए पीडीपी ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को कानूनी नोटिस जारी किया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में सत्यपाल मलिक ने अपने एक बयान में कहा था कि 2001 में आए रोशनी एक्ट का फायदा महबूबा मुफ्ती ने भी लिया था।
उन्होंने कहा था कि इस कानून के तहत सरकारी जमीन पर कब्जा रखने वाले लोगों को उसका मालिकाना हक दिया गया था। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि इस कानून का फायदा उठाते हुए महबूबा मुफ्ती ने भी अपने नाम पर जमीन ट्रांसफर करा ली थी।
इससे पहले महबूबा ने कहा था कि मुझे रोशनी अधिनियम का लाभार्थी कहने वाले सत्यपाल मलिक का बयान पूरी तरह से गलत और बेतुका है। मेरी कानूनी टीम उन पर मुकदमा करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उनके पास अपनी टिप्पणी वापस लेने का विकल्प है, ऐसा नहीं करने पर मैं कानूनी सहारा लूंगी। जिसके बाद अब महबूबा ने सत्यपाल मलिक को कानूनी नोटिस जारी कर दिया है।
रोशनी अधिनियम को फारूक अब्दुल्ला सरकार द्वारा लाया गया था। हालांकि, जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा इसे अवैध घोषित करने के बाद योजना को भंग कर दिया गया था और सीबीआई को योजना के लाभार्थियों की जांच करने का निर्देश दिया था।
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