नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) ने ट्रांसजेंडरों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना (Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Suraksha Yojana) के तहत पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इस सिलसिले में बुधवार को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते के तहत ट्रांसजेंडरों के स्वास्थ्य बीमा पर आने वाले खर्च की राशि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वहन करेगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (Union Minister of Health and Family Welfare) मनसुख मंडाविया ने संवाददाताओं को बताया कि इस योजना से मौजूदा समय में पंजीकृत 4.80 लाख ट्रांसजेंडरों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। ये ट्रांसजेंडर पहले से ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पंजीकृत किये जा चुके हैं तथा उनकी सूची आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर ली गई है। योजना का लाभ लेने के लिए ट्रांसजेंडरों को अब सीधे नेशनल हेल्थ अथारिटी से अपना आयुष्मान भारत कार्ड बनवाना होगा।
यह पूछने पर कि यदि पहले से पंजीकृत ट्रांसजेंडरों के अलावा कोई अन्य ट्रांसजेंडर इस योजना का लाभ लेना चाहे तो उसे क्या करना होगा, उन्होंने कहा कि पहले उसे सामाजिक न्याय मंत्रालय में अपना पंजीकरण कराना होगा। उसके बाद उसका नाम स्वत ही नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के पास आ जाएगा।
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