चंडीगढ़ । पंजाब के बर्खास्त स्वास्थ्य मंत्री (Punjab Sacked Health Minister) विजय सिंगला (Vijay Singla) को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने रिश्वतखोरी के एक मामले में (In A Bribery Case) शुक्रवार को जमानत दे दी (Granted Bail) । जस्टिस लिसा गिल की बेंच ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया। सिंगला पर उनके विभाग द्वारा निविदाओं और खरीद में एक प्रतिशत कमीशन की मांग करने का आरोप लगाया गया था।
अपने वकीलों के माध्यम से अपनी जमानत याचिका में, सिंगला ने तर्क दिया कि “प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का परिणाम थी और प्रतिशोध की भावना ने जनता के बीच अभूतपूर्व लोकप्रियता हासिल की।” उन्हें 24 मई को भगवंत मान सरकार के मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था और कुछ ही समय बाद भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था।
मुख्यमंत्री ने कहा था कि मंत्री भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल हैं और उनके पास इसका सबूत है। पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मान ने कहा था कि सिंगला को उनके नेतृत्व वाले विभाग में एक प्रतिशत कमीशन मांगने के लिए बर्खास्त किया गया।
पहली बार विधायक बने 52 वर्षीय सिंगला, पेशे से दंत चिकित्सक, मानसा से जीते थे। उन्होंने लोकप्रिय पंजाबी गायक और कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धू मूसेवाला को 63,323 मतों के अंतर से हराया था, जो चुनाव में सबसे अधिक जीत का अंतर था। सिंगला ने पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला से बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की। उनकी पत्नी आयुर्वेद चिकित्सक हैं।
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