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डीके शिवकुमार को SC से राहत, टॉप कोर्ट ने नहीं हटाया जांच पर लगा स्टे; CBI ने दी थी हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई की जांच पर अंतरिम रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से सोमवार को इनकार कर दिया। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने मामले में हाईकोर्ट के 10 फरवरी के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील खारिज कर दी।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सीबीआई के पक्ष में आदेश होने के बावजूद जांच पर स्टे लगा दिया था। शिवकुमार की ओर से अभिषेक सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की है, लेकिन हाईकोर्ट की डबल बेंच के बाद में दिए अंतरिम आदेशों को चुनौती देने से इनकार कर दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह हस्तक्षेप नहीं करेगा। अदालत ने सीबीआई को हाईकोर्ट से मामले के त्वरित निस्तारण का अनुरोध करने की अनुमति दे दी।


कर्नाटक हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने एजेंसी को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज मामले में एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि मामला 2020 का है। अदालत ने पिछले दो वर्षों में जांच की प्रगति पर सीबीआई से भी जानकारी मांगी थी। अदालत ने एजेंसी से पूछा था कि वह अंतिम रिपोर्ट कब दाखिल करेगी। हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक कार्यवाही रोक लगाकर मामले को स्थगित कर दिया था।

इनकम टैक्स ने 2017 में शिवकुमार के परिसरों में छापे मारे थे। उसके बाद ईडी ने भी उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी थी। ईडी की जांच के आधार पर सीबीआई ने कर्नाटक सरकार से कांग्रेस की प्रदेश इकाई के तत्कालीन अध्यक्ष शिवकुमार के खिलाफ केस दर्ज करने की मंजूरी मांगी थी। यह मंजूरी 25 सितंबर 2019 को मिली और तीन अक्टूबर 2020 को केस दर्ज हुआ। शिवकुमार ने FIR को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

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