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Shri Krishna Janmabhoomi case : अदालत सुनवाई में प्रतिवादी ने मांगा समय, अगली सुनवाई एक जुलाई को

मथुरा । श्रीकृष्ण जन्मस्थान (shri krishna birth place) और शाही ईदगाह मामले को लेकर बुधवार को अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह (Civil Judge Senior Division Jyoti Singh) की अदालत में सुनवाई हुई। प्रतिवादी पक्ष के द्वारा समय मांगने पर अब अगली सुनवाई एक जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद से संबंधित अधिवक्ता अदालत में मौजूद रहे जबकि बाकी तीन प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए गए हैं।

गौरतलब हो कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह को हटाकर पूरी जमीन ठाकुर केशव देव को सौंपने की मांग को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने वाद अदालत में दाखिल किया गया था जिसकी सुनवाई बुधवार हुई है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में बुधवार को शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी पेश हुई। कमेटी ने वाद से संबंधित दस्तावेज मांगे, जो उसे उपलब्ध कराए गए हैं। जवाब दाखिल करने के लिए कमेटी की ओर से समय मांगा गया है।



वादी के अधिवक्ता दीपक शर्मा ने बताया कि अभी तक वाद में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हुआ है। इस मामले में तीनों को अदालत में फिर नोटिस जारी किया है। अब अगली सुनवाई के लिए एक जुलाई की तारीख तय की गई है।

दिनेश शर्मा ने बताया कि प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत से समय मांगा है। जिसका उन्होंने विरोध करते हुए अदालत से अमीन रिपोर्ट मंगाने की अपील की। अदालत अब एक जुलाई को इस केस में सुनवाई करेगी। उधर, शाही ईदगाह के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि दो पक्षों को नोटिस तामील नहीं हुए हैं। एजेंसी/हिस

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