भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

School शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षाधिकारियों को जारी किए आदेश

  • निजी स्कूल को फीस बढ़ाने का कारण बताना होगा

भोपाल। कोरोना काल के बाद अब अभिभावकों के लिए एक अच्छी खबर है। निजी स्कूलों मेंं बढ़ती फीस को लेकर स्कूली शिक्षा विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है। स्कूल संचालकों को अब फीस बढ़ाने का कारण बताना होगा। शासन की अनुमति के बगैर अगर फीस बढ़ाई गई तो स्कूल के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। स्कूली शिक्षा मंत्री इंदरसिंह परमार ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। इसमें वर्तमान में कोरोना के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में 10वीं-12वीं की परीक्षा ऑफलाइन कराने का लेने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा स्कूलों में कोरोना के संक्रमण के बीच फीस बढ़ाने की लगातार मिल रही शिकायतों पर भी चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस साल किसी भी स्कूल में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। आगामी सत्र में भी अगर कोई स्कूल फीस बढ़ाता है तो उसके लिए उसे शासन की अनुमति लेना होगी। फीस बढ़ाने का कारण भी बताना होगा। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि लोकल कक्षाओं की परीक्षा निजी स्कूल अपने हिसाब से ऑनलाइन या ऑफलाइन ले सकते हैं। मगर इन स्कूलों को हर हाल में कोरोना बचाव की गाइडलाइन का पालन करना होगा। बच्चे किस तरह सुरक्षित ढंग से परीक्षा दें, इसकी जिम्मेदारी भी स्कूल संचालकों की रहेगी। सभी जिला शिक्षाधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते अभी आम लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में कोई भी निजी स्कूल संचालक अगर पालकों के साथ मनमानी करता है तो यह बर्दाश्त नहींं किया जाएगा। ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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